जिले के ग्राम अर्जुनीटिकरी और कुरदी के चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

जिले के ग्राम अर्जुनीटिकरी और कुरदी  के चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित
जिले के ग्राम अर्जुनीटिकरी और कुरदी  के चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

जिले के ग्राम अर्जुनीटिकरी और कुरदी के चौहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

बालोद//कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत अर्जुन्दा तहसील के ग्राम अर्जुनीटिकरी और ग्राम कुरदी में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों ग्राम के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम अर्जुनीटिकरी के पूर्व दिशा में कान्दुल, पश्चिम दिशा में अर्जुन्दा, बोरगहन, उत्तर दिशा में खैरबना, मटिया ‘अ‘ और दक्षिण दिशा में परसतराई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम कुरदी के पूर्व दिशा में चौरेल, पश्चिम दिशा बासीन, उत्तर दिशा में डुण्डेरा और दक्षिण दिशा में कोंगनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।