पुत्र हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास शासन की ओर से लोक अभियोजक मनीष चौबे ने की पैरवी

पुत्र हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास  शासन की ओर से लोक अभियोजक मनीष चौबे ने की पैरवी
पुत्र हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास  शासन की ओर से लोक अभियोजक मनीष चौबे ने की पैरवी

पुत्र हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास शासन की ओर से लोक अभियोजक मनीष चौबे ने की पैरवी

मुंगेली/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्वान अरविन्द कुमार सिन्हा द्वारा 14 जुलाई 2021 को एक वर्ष पूर्व दर्ज अपनी पुत्र के हत्या के आरोपी श्याम लाल बंजारे को भा.द.स. धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड के राशि अदा नही किये जाने पर 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक मनीष चौबे द्वारा पैरवी की गई। घटना 19 अगस्त 2020 को सुबह लगभग 11 बजे की है। ग्राम खैरझिटी थाना पथरिया के निरंजन बंजारे जो अपने पिता श्याम लाल बंजारे को शराब के नशे में पारिवारिक विवाद पर गाली ग्लौच व मारपीट कर रहा था। इसी आपसी विवाद के दौरान अभियुक्त श्याम लाल बंजारे द्वारा अपने पुत्र मृतक निरंजन बंजारे को भी पत्थर से सिर पर मारा जिससे मृतक को गंभीर चोट लगने पर उसे पथरिया अस्पताल ले कर गये जहां मृतक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया गया। रास्ते में निरंजन बंजारे कि मृत्यु हो गई। थाना पथरिया द्वारा आरोपी पिता पर धारा 302 भा.द.सा. का मामला दर्ज कर विवेचना के पश्चात चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर लोक अभियोजन मनीष चौबे द्वारा 18 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। गवाहो के परीक्षण के दौरान दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहो के कथन एवं अन्य गवाहो के कथन तथा डॉक्टर द्वारा दिए गए मृतक के चोटो एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला प्रमाणित पाते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

रिपोर्ट-अजीत यादव

जिला उपाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब

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