प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : जिले के 34 हजार 560 कृषकों के बैंक खाते में दावा राशि अंतरित..

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : जिले के 34 हजार  560 कृषकों के बैंक खाते में दावा राशि अंतरित..

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : जिले के 34 हजार 560 कृषकों के बैंक खाते में दावा राशि अंतरित

बालोद / विगत वर्ष 2019 में खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले में संचालित थी। जिसके अंतर्गत खरीफ में मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर(अरहर), मूंग एवं उड़द फसलों का बीमा किया गया। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एन.एल पाण्डेय ने बताया कि योजना अंतर्गत ऋणी कृषक(भू-धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल थे। उन्होंने बताया कि जिस ग्राम में अधिसूचित फसल निहित है, उस फसल के किसान को फसल बीमा की पात्रता थी। योजना में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक रखा गया। कृषकों का फसल बीमा शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टेयर दो प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित था। उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2019 में जिले के 01 लाख 06 हजार 580 कृषकों ने 01 लाख 39 हजार 473.59 हेक्टेयर में फसल बीमा कराया, जिसमें कृषकों द्वारा 11 करोड़ 24 लाख 29 हजार 968 रूपये कृषक अंशराशि जमा किए थे। फसल कटाई के परिणाम के आधार पर 34 हजार 560 कृषकों कों 34 करोड़ 06 लाख 95 हजार 428 रूपए दावा राशि कृषकों के खातों में बीमा कम्पनी द्वारा अंतरित की गई। 

उप संचालक कृषि ने बताया कि तहसील डौण्डी के 117 ग्राम के 11 हजार 431 कृषकों ने फसल बीमा कराया। जिसमें धान, उड़द के कुल 18 हजार 303.41 हेक्टेयर को फसल बीमा आवरण में शामिल किया गया। कृषकों के द्वारा प्रीमियम की राशि 01 करोड़ 32 लाख 38 हजार 598 रूपए जमा की गई। योजना के प्रावधान अनुसार पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा चार फसल कटाई प्रयोग आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि योजना के प्रावधान के अनुसार फसल कटाई प्रयोग के परिणाम के आधार पर दावा राशि की गणना की जाती है। जिसमें थ्रेस होल्ड उपज, औसत उपज, कम हाने पर फसल क्षति मानी जाती है। यदि औसत उपज अधिक प्राप्त होता है तो दावा राशि नहीं बनती। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील डौण्डी के 44 ग्रामों के 03 हजार 637 कृषकों को 03 करोड़ 80 लाख 64 हजार 917 रूपए संबधितों के खातों में अतंरित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत फसल क्षति के 372 आवेदनों पर स्क्रुटनी की गई, जिसमें 249 कृषकों का आवेदन अपात्र पाए गए। पात्र कृषकों की संख्या 123 है। बीमा कम्पनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन्हें पात्रतानुसार दावा राशि की गणना कर कंपनी के द्वारा शीघ्र की जावेगी।