जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..


जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
बालोद//कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने ओदश जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी निर्देशित है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहित बालोद जिले में भी कोरोना वायरस के संक्रमण का व्यापक फैलाव हो रहा है। इसके व्यापक प्रसार के संभाव्य को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान संक्रमण के फैलाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु एवं जिले के नागरिकों की मांग के आधार पर महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् फेस मास्क/सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर बालोद जिला के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय/अर्धशासकीय/निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्चना की जा सकेगी, किंतु धार्मिक/सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के प्रतिबिंंधत शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंधित रहेगी। अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेंडर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे।
जिले में निम्नलिखित व्यवसाय/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय/ प्रतिष्ठान प्रतिबंधित रहेंगे :- सब्जी, मटन, मछली, फल प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक, डेयरी केवल दूध व्यवसाय प्रातः 06ः00 से 09ः00 बजे तक एवं शाम 06ः00 बजे से रात 08ः00 बजे तक, रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलिवरी (नो टेक अवे)े प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। दवा दुकानें/मेडिकल स्टोर्स/चश्मा दुकानें समय पाबंदी से छूट रहेगी। डीजल/पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. एवं सी.एन.जी समय पाबंदी से छूट रहेगी। कृषि आदान विक्रय ईकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। 
बालोद जिला के नगरीय निकाय एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। जिले के प्रतिबंधित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त ढाबा पूर्णतः बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। केवल होम डिलीवरी को निर्धारित समय अनुसार अनुमति रहेगी। होटलों में लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) संचालित रहेंगे।  पूर्व में विवाह हेतु प्राप्त अनुमति मान्य होगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे एवं शाम 06ः00 बजे से रात 08ः00 बजे तक समस्त दिवसों के लिए अनुमति दी गई है।  पेपर वितरण करने वाले हाकर्स प्रातः 06ः00 से प्रातः 09ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों के समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगें। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 4 से अधिक व्यक्तियों (ड्राईव्हर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने  से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।  प्रतिबंधित क्षेत्र अंतर्गत समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। नगरी निकाय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार वर्तमान में संचालित दैनिक हाट बाजार को शिफ्ट कर सकेंगे। जिले में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त इकाइयां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी। आवश्यक वस्तु से जुड़े वाहनो (मेडिकल इमरजेंसी वाणिज्यिक कार्गो) के परिवहन की अनुमति रहेगी। छूट प्राप्त दुकानदारों को अपने दुकान/संस्थान विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क/वितरण किया जाए तत्पश्चात  अन्य वस्तु/सेवाओं का विक्रय किया जाए।  इसी प्रकार प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। किराना दुकानदार किराना सामग्रियों की होम डिलीवरी कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व के समान ही किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।
 खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एंजेसिंया सहित) निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। अनवरत् उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट, फर्नेश आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरसः पालन करने के शर्तों पर संचालित रहेंगे। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन मे सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं। कृषि व्यवसाय हेतु कृषि उपकरण, खाद बीज आदि भी संचालित रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य शासकीय/निजी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कृषि कार्य एवं उससे संबधित गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कडा्ई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की स्थिति में कन्टेंमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बालोद में भी 24 घंटे सेवा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित हैं, जिसका दूरभाष क्रमांक 9479090732, 9479090742, 9479090752 है। साथ ही 108 की सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। जिले में स्थित सभी शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। बैंकिग सेवाएं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जारी रहेंगें। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश ंजारी किया गया है। यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। 
यह आदेश बालोद जिले के नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषद बालोद/दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, गुरूर, डौण्डी, डौण्डीलोहारा एवं चिखलाकसा तथा बालोद तहसील के प्रभावित ग्राम झलमला, सिवनी, हीरापुर, करहीभदर एवं लाटाबोड़ , गुंडरदेही तहसील के ग्राम सीकोसा, कचान्दुर एवं कलंगपुर,  तहसील गुरूर के ग्राम कोलिहामार, भरदा एवं पुरूर, तहसील डौण्डीलोहरा के दुधली(मालीघोरी), संबलपुर, देवरी एवं मार्रीबंगला तथा तहसील डौण्डी के ग्राम कुसुमकसा में प्रभावशील होगा। 
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रकिया संहित 1873 की धारा 144 के तहत जारी आदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना 13 मार्च 2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यकित/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वासरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।