बालोद जिले के नगरीय निकायों और कोरोना प्रभावित पंचायतों में 22 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन

बालोद जिले के नगरीय निकायों और कोरोना प्रभावित पंचायतों में 22 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन

बालोद. जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान संक्रमण के फैलाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने एवं नागरिकों की मांग के आधार पर जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 से 30 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया।

धार्मिक स्थलों में होगी सिर्फ पूजा
धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्जना की जा सकेंगी। लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के प्रतिबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा भी शामिल हंै, प्रतिबंधित रहेंगी।

प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार सरकार के अधीन समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मास्क, सेनेटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं।) निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे।

इन पर रहेगा प्रतिबंध
जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे।

यह खुली रहेंगी
सब्जी, मटन, मछली, फल सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक, डेयरी केवल दूध व्यवसाय सुबह 6 से 9 बजे तक एवं शाम 6 से रात 8 बजे तक। रेस्टोरेंट, होटल केवल होम डिलिवरी सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकानें समय पाबंदी से छूट रहेगी। डीजल, पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएन समय पाबंदी से छूट रहेगी। कृषि आदान विक्रय इकाई, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) सुबह 8 से दोपहर 2 तक संचालित रहेंगे।