नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला चढ़ा अर्जुन्दा पुलिस के हत्थे गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला चढ़ा अर्जुन्दा  पुलिस  के हत्थे गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला चढ़ा अर्जुन्दा  पुलिस  के हत्थे गिरफ्तार कर भेजा गया जेल


अर्जुंदा //
अर्जुन देवा पिता शेर सिंह उर्फ शेरखान देवार उम्र 21 वर्ष लक्ष्मणपुर भाटापारा छुई खदान का निवासी जिला राजनांदगांव अर्जुंदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा के ले जाकर पीड़िता के साथ 1 वर्ष तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा प्रार्थी के पिता की रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर पीड़िता नाबालिक होने से प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 191/ 2020 धारा 383 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामले में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना अर्जुंदा  थाना की टीम द्वारा कुमार गौरव साहू, सहायक उपनिरीक्षक देव कुमार  कोर्राम आरक्षक प्यारेलाल साहू ,लीलेश्वरी देवांगन की टीम गठित कर मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले के अपहृत  को छुईखदान जिला राजनांदगांव से आरोपी के कब्जे से लाया गया तथा पीड़िता का महिला अधिकारी से कथन लेखबद्ध करा कर प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार के द्वारा नाबालिग पीड़िता को भगा ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया पाए जाने पर प्रकरण में धारा 366 ,376 भारतीय दंड विधान व 45 (ठ) पास्को एक्ट का समावेश किया गया प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार को  गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय बालोद में प्रस्तुत कर न्यायिक डिमांड पर लिया गया एवं बालोद जेल भेज दिया गया उपरोक्त कार्यवाही में थाना अर्जुंदा  निरीक्षक कुमार गौरव ,देव कुमार कोर्राम ,प्यारे लाल साह,लीलेश्वरी देवांगन का कार्य अति सराहनीय रहा