फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया 14 नग गोवंश मवेशी पिक-अप वाहन में क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ मिला। 

आर के देवांगन

फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया 14 नग गोवंश मवेशी पिक-अप वाहन में क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ मिला। 

फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया 14 नग गोवंश मवेशी पिक-अप वाहन में क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ मिला। 

*थाना गैंदाटोला पुलिस की गौ तस्करी पर कार्यवाही*
 
  अज्ञात आरोपी पिक-अप चालक द्वारा की जा रही गौ-तस्करी पर की गई कार्यवाही।

छत्तीसगढ़: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी  दिलीप सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में थाना गैंदाटोला पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है, इसी तारतम्य में थाना गैंदाटोला पुलिस को रात्रि में मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम मातेखेड़ा से ग्राम मासुल होते हुए एक पिक-अप वाहन क्रमांक CG 08 AA 4892 का चालक अपने उक्त वाहन में मवेशियों को ठूंसकर भरकर क्रूरता पूर्वक महाराष्ट्र ककोड़ी कत्ल-खाना की ओर ले जा रहा है की सूचना तस्दीक हेतु थाने से पुलिस पार्टी रवाना हुआ जो गवाहों की उपस्थिति में मौके पर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान पुलिस को पीछे आता देखकर पिक-अप वाहन क्रमांक CG 08 AA 4892 का चालक पकडे़ जाने के भय से अपने उक्त वाहन को रोड में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल पहाड़ी की ओर फरार हो गया, गवाहों के समक्ष वाहन पिक-अप क्रमांक- CG 08 AA 4892 के डाला को चेक करने पर 14 नग गाय बछड़ा प्रजाति के मवेशी को ठूंस-ठूंस कर क्रूरता पूर्वक बिना चारा-पानी के भरा हुआ मिला जिसमें से 10 नग जीवित अवस्था में एवं चार नग मृत अवस्था में कीमती ₹14000, चालक सीट पर एक नग लावा कंपनी का की-पैड मोबाइल फोन कीमती ₹1000 एवं पिक-अप वाहन कीमती 250000 रुपए कुल कीमती 265000 रूपए को गवाहों के समक्ष मौके पर विधिवत जप्त कर जीवित मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पश्चात नंदिनी गौशाला भंडारपुर हालेकोसा छुरिया सुरक्षार्थ छोड़ा गया एवं मृत मवेशियों को पशु चिकित्सक महोदय से पी.एम. कराया गया साथ ही उक्त पिक-अप वाहन क्रमांक CG 08 AA 4892 के चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6, 4, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाए जाने पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर फरार आरोपी का पता-तलाश किया जा रहा है। 

            उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गैंदाटोला  निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, उप निरीक्षक रोहित खूंटे, सहायक उप निरीक्षक मेघनाथ सिन्हा, आरक्षक श्रवण कुमार पैकरा, आरक्षक राकेश साहू, आरक्षक भरथरी चौरे, वाहन चालक टुमन लाल एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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