*"फुकनी" से हत्या के मामले में आरोपी को हुई आजीवन कारावास*
*उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम :थाना मोहला पुलिस की प्रभावी विवेचना से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास।*
*थाना प्रभारी मोहला निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा की सूझबूझ एवं वैज्ञानिक तरीके से सुलझी हत्या की गुत्थी।*
मोहला
थाना मोहला के अपराध क्रमांक 68/2024, धारा 302 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण अनुसार आरोपी छगन लाल सिल्प पिता नारायण सिन्हा, उम्र 21 वर्ष, निवासी धनगांव थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव दिनांक घटना को अपने बड़े पिताजी बलराम सिन्हा पिता मनराखन सिन्हा, उम्र 48 वर्ष, निवासी मुनगाडीह थाना मोहला के घर आया था। बातचीत के दौरान मृतक द्वारा आरोपी को “कोई काम नहीं करने एवं केवल गांजा सेवन करने” संबंधी बात कहने पर आरोपी आवेश में आ गया।
आरोपी ने घर में रखी फुकनी से मृतक के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। जिससे बलराम सिन्हा की मृत्यु हो गई,
घटना की सूचना पर थाना मोहला द्वारा तत्परता से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए गए। प्रकरण में ठोस साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल टेकाम द्वारा पैरवी की गई, किंतु थाना प्रभारी मोहला कपिल देव चन्द्रा द्वारा की गई उत्कृष्ट, सशक्त एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000/- अर्थदंड से दंडित किया।
यह सफलता थाना मोहला पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने से पीड़ित परिवार एवं गाँव मे पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।