*CGPSC परीक्षा हेतु जिला MMAC प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश, नए नियमों के साथ होगी परीक्षा*

*CGPSC परीक्षा हेतु जिला MMAC प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश, नए नियमों के साथ होगी परीक्षा*
*CGPSC परीक्षा हेतु जिला MMAC प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश, नए नियमों के साथ होगी परीक्षा*

*सीजीपीएससी ने जारी किए दिशा–निर्देश, परीक्षा से 15 मिनट पहले बंद होगा गेट*

*निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व पहुंचना होगा केंद्र, कक्ष में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की होगी फ्रिस्किंग*

          मोहला 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

         आयोग के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मैनुअल एवं मेटल डिटेक्टर से तलाशी (फ्रिस्किंग) की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तथा पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी।

        परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय से पहले केंद्र में प्रवेश कर लिया होगा, उन्हें ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी।

         आयोग ने परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अभ्यर्थी अपने साथ कोई भी कोरा या लिखा हुआ कागज, डिजिटल डायरी, पुस्तक, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या मैकेनिकल घड़ी, आईटी गैजेट्स, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, कैलकुलेटर, मोटे सोल या ऊंची हील वाले जूते, किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स या डिजिटल ग्लासेस नहीं ला सकेंगे। अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उत्तर पुस्तिका से नकल करना या किसी भी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना भी दंडनीय होगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है तथा भविष्य की परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित किया जा सकता है।

         दिव्यांग अभ्यर्थियों को सह-लेखक की सुविधा मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से पांच दिन पूर्व संबंधित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।