बालोद पुलिस के द्वारा अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी कच्ची महुआ शराब ब्रिकी हेतु ग्राहक तलाश करते दो प्रकरण में 02 आरेापी  को किया गिरफतार।*

आर के देवांगन

बालोद पुलिस के द्वारा अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी कच्ची महुआ शराब ब्रिकी हेतु ग्राहक तलाश करते दो प्रकरण में 02 आरेापी  को किया गिरफतार।*


 *बालोद पुलिस के द्वारा अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी कच्ची महुआ शराब ब्रिकी हेतु ग्राहक तलाश करते दो प्रकरण में 02 आरेापी  को किया गिरफतार।*
 आरोपियों के कब्जे से 55 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब कीमती 5500 रू को किया गया जप्त। 
 क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु लगातार जारी रहेगा कार्यवाही
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           अवैध रूप से शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री योगेश पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना

स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया।
    
     जिसके तारतम्य में दिनांक 02/08/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाऊन/देहात रवाना हुआ था कि सूचना प्राप्त हुआ कि रानीमांई मंदिर तालाब के पास ग्राम नर्रा जाने का रास्ता किनारे एक व्यक्ति अपने पास अधिक मात्रा में हाथ भट्टी से बना देशी कच्ची महुआ शराब ब्रिकी करने हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है सूचना पर मौका घटना स्थल मेें टीम बनाकर घेराबंदी कर दो व्यक्ति को पकड़े जिसके पास से अलग जरीकेन में कच्ची महुआ शराब मिला संदेहियों से नाम पता पुछने पर 

मामला क्रमांक- 01 
आरोपी:-फिरतु राम धमगया पिता स्व. बिदेषी राम धमगया उम्र 50 वर्ष निवासी मालगांव थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक बारदाना बोरी के अंदर रखे 20 लीटर वाली सफेद जरकीन  फुल भरा हुआ देशी कच्ची महुआ शराब 20 लीटर कीमती 2000 रू को बरामद कर अप.क्र 308/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।

   मामला क्रमांक-02 
संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम:-चन्द्रकुमार पिता स्व. रत्नुराम नुरूटी जाति गोड़ उम्र 44 वर्ष निवासी मालगांव थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक हल्का नीला रंग के 35 लीटर के जरकीन में कुल 35 लीटर देशी कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कीमती 35,00 रू को बरामद कर अप.क्र 309/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
   

            उक्त प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्र.आर. 552 यज्ञदत्त ठाकुर, प्र.आर. 1603 दुर्याेधन यादव, आरक्षक 36 मोहन कोकिला, आरक्षक 51 नागेश साहू, आरक्षक 1948 बनवाली यदु, आरक्षक 129 रवि साहू का विशेष सराहनीय योगदान रहा है।