अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध चौकी चिखली पुलिस द्वारा किया गया कार्यवाही । 

आर के देवांगन

अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध चौकी चिखली पुलिस द्वारा किया गया कार्यवाही । 
अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध चौकी चिखली पुलिस द्वारा किया गया कार्यवाही । 

⁕ अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध चौकी चिखली पुलिस द्वारा किया गया कार्यवाही । 

⁕ 18 पौवा जम्मु स्पेशल अंग्रेजी शराब कुल 3240 एमएल एवं 18 पौवा देशी प्लेन शराब 3240 एमएल जुमला कीमती 3600/- रूपये, बिक्री रकम 200 रूपये किया गया जप्त।

⁕ 02 आरोपीयों के विरूद्ध 34(1) आब. एक्ट एवं 01 आरोपी के विरूद्ध की गयी धारा 36(च) आबकारी एक्ट की कार्यवाही।

 पुलिस कप्तान राजनांदगांव मोहित गर्ग द्वारा अवैध शराब बिक्री/परिवहन की रोकथाम हेतु दिये गये सख्त निर्देश के पालन में, अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में रात्रि चौकी प्रभारी चिखली उमेश बघेल के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालो पर रोकथाम लगाने हेतु चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबीर सुचना पर रेड कार्यवाही करते हुए बजरंगपुर नवागांव के चौक में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने हेतु खडे छोटू उर्फ चन्द्रभान यादव पिता कृष्णा यादव उम्र 32 साल साकिन बाबूटोला बजरंगपुर नवागांव पुलिस चौकी चिखली राजनांदगांव छ.ग. से 18 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की शराब कुल 3240 एमएल कीमती 2160 /- रूपये व बिक्री रकम 200 रूपये एवं मोतीपुर काई तालाब पार मे अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखे अजय पटेल पिात गंगाराम पटेल उम्र 38 साल साकिन मोतीपुर रेल्वे क्रासिंग के पास ओपी चिखली राजनांदगांव से 18 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 3240 एमएल किमती 1440/- रू0, को जप्त कर आरोपीयों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया तथा चिखली हनुमान मंदिर के पास आम जगह पर शराब पीने वाले आरोपी कांशीराम पिता मंगतू वर्मा उम्र 50 साल साकिन ग्राम देवडोंगर थाना ठेलकाडीह जिला के.सी.जी छ.ग. के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया। 

   उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमेश बघेल, सउनि इब्राहिम खान, प्र.आर. समारूराम सर्पा,प्र.आर. वंदन पटले, आर. मिर्जा असलम बेग, सिन्धु सिन्हा, आदित्य सोलंकी, मनोज जैन, सुनील बैरागी एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।

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