चाकू लहराने वाले आदतन बदमाश पर कार्यवाही...धारा 25,27 आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओ मे की गयी कार्यवाही

संपादक आर के देवांगन

चाकू लहराने वाले आदतन बदमाश पर कार्यवाही...धारा 25,27 आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओ मे की गयी कार्यवाही

⁕ धारदार चाकू व मो.सा. किया गया जप्त
ӿ न्यूज युट्युबर से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार
ӿ चाकूबाजी की घटना का न्यूज को किया गया था अपलोड

 

चिखली :- दिनंाक 09.12.24 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.12.2024 के करीबन 06ः30 बजे मै चिखली पान ठेला के पास बैठा था कि उसी समय बाईक से शेख शहबाज उर्फ शिब्बू और उसका साथी अदनान कुरैशी आये और दोनो शराब के नशे मे वहां पर खड़े होकर अश्लील मां बहन की गली गुप्तार करने लगे जिसे मै गाली गुप्तार देने से मना किया तो दोनो तुम कौन होते हो मना करने वाला बोलकर दोनो एक राय होकर हाथ मुक्का से मारपीट किया एवं शिब्बू का दोस्त चाकू लहराकर मुझे जान से मारने की धमकी देकर डरा रहा था कि रिपोर्ट पर धारा 296,115(2),351(2),3(5) भा.ना.सं. 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में बदमाशो की पता तलाश मे लगातार क्षेत्र मे दबिश दी गई सतत् प्रयास से आरोपियो के गठूला नाला तरफ छिपने की पुख्ता सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी 01. मोहम्मद अदनान कुरैशी पिता मोहम्मद अयुब कुरैशी उम्र 28 साल साकिन गौरीनगर रामदादा गली नं. 01 पुलिस चौकी चिखली  02. शेख शहबाज उर्फ शिब्बू पिता शेख परवेज उम्र 28 साल साकिन स्टेशनपारा वार्ड नं. 12 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को पकड़ा गया आरोपीयो से घटना मे प्रयुक्त धारदार चाकू व लाल रंग के पल्सर मो.सा. क्रमांक सीजी 07 बीके 7092 को विधिवत जप्त किया गया। आरोपी आदतन बदमाश है जिला राजनांदगांव एवं दुर्ग जिला मे मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज है आरोपियो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेष कर आदेषानुसार जेल दाखिल किया गया। 
इसी प्रकार दिनांक 07.12.24 को प्रार्थी चौकी चिखली मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.12.24 को नेशनल हाईवे रोड पर शेरे पंजाब ढाबा मे जन्म दिन मनाने के दौरान दोस्तो के बीच विवाद हो गया था चाकू बाजी करने घटना का न्यूज बनाकर चैनल पर विडियो अपलोड करने के बात से आरोपीयो ने प्रार्थी के घर के पास जाकर तुमने न्यूज क्यो बनाया कहकर मारपीट करना और मोबाईल को पटक देने की बात पर नामजद अपराध दर्ज किया गया था मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो दी गयी बाद निर्देशानुसार आरोपीयो की पतासाजी कर आज दिनंाक को आरोपी 01. सुधांशु पात्रे पिता मुकेश पात्रे उम्र 23 साल निवासी रामनगर कब्रिस्तान गली, 02. शेख आलम पिता मरहुम शेख अनवर उम्र 22 साल साकिन शंकरपुर डा. अरूण गली, 03. नागेश खंडारे पिता दिनेश खंडारे उम्र 20 साल साकिन रामनगर कब्रिस्तान गली चौकी चिखली को पकड़ कर पुछताछ करने पर अपराध कबुल करने से विधिवत गिर. कर कार्यवाही किया गया मामले के अन्य आरोपीयो की पतासाजी किया जा रहा है,
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, प्र.आर. समारू राम सर्पा, संतोष मिश्रा, अरविंद साहू, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 मनोज जैन, सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, म.आर. सुल्ताना बेगम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।