नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में सरकार, महापौर चुनाव के आरक्षण को लेकर राजपत्र में किया प्रकाशन, इन नियमों में किया गया संसोधन
संपादक आर के देवांगन
रायपुर :- छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार एक्शन मोड पर है। मंगलवार को राज्य सरकार ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया। इस बदलाव के साथ, महापौर के चुनाव के आरक्षण से जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया था। राज्य की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस निर्णय के बाद, अब महापौर चुनाव के आरक्षण पर भी नया संशोधन किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन में महापौर के चुनाव में आरक्षण के मानदंडों को स्पष्ट किया गया है। इस बदलाव से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद, अब महापौर के चुनाव में आरक्षण से जुड़े नियम लागू होंगे। इस महत्वपूर्ण कदम से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।