ढाबा संचालकों पर गिरी गाज शराब पिला रहे एवं बेच रहे कितने ढाबों में पड़ी आकस्मिक रेड कर की गई त्वरित कार्यवाही.....*
आर के देवांगन

*ढाबा संचालकों पर गिरी गाज शराब पिला रहे एवं बेच रहे कितने ढाबों में पड़ी आकस्मिक रेड कर की गई त्वरित कार्यवाही.....*
थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबों की आकास्मिक चेकिंग कर आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही ।
थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबों की चेंकिग कर शराब पिला रहे एवं शराब बिक्री कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही ।
छत्तीसगढ़:बालोद:पुरूर।जुर्म जरायम निराकरण एवं आरोपियो की धरपकड हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर, पुलिस कप्तान बालोद योगेश कुमार पटेल, के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुरूर बोनफास एक्का के पर्यवेक्षण में थाना पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना पुरुर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबों की चेकिंग कर शराब पिला रहे एवं शराब बिक्री कर रहे ढाबा संचालकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही की गई है।
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पुरुर पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा थाना पुरुर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबों की चेंकिग कर शराब पिला रहे एवं शराब बिक्री कर रहे लोगो के अबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही 04 आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
1. ग्राम chitaud हाईवे ढाबा में आरोपी विवेक सिन्हा पिता स्व. मोतीराम सिन्हा उम्र 33 साल ग्राम थाना पुरूर जिला बालोद (छ ग) के विरुध्द धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम 2. Puttu ढाबा ग्राम में आरोपी संजय कृदत्त पिता खिलेश्वर राम कृचत्त उम्र 32 साल साकिन मराठापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी (छ ग) के विरुध्द धारा धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम 3. सोनी ढाबा ग्राम बालोदगहन में आरोपी तुषार सोनी पिता जनार्दन सोनी उम्र 22 साल साकिन बनियापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी (छ ग) 3. एनएच 30 ढाबा ग्राम पुरूर में आरोपी निखिल माधवानी पिता स्व. जितेन्द्र माधवानी उम्र 27 वर्ष निवासी कोष्टापारा धमतरी धाना व जिला थमतरी (छ ग) के विरूब्द धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम की कार्यवाही कर 11 पौवा अंग्रेजी स्पेशल विस्की, 14 पौवा अंग्रेजी रायल स्टेज, 02 बोतल अंग्रेजी रॉयल स्टेज, 14 बोतल बीयर कुल 15.100 बल्क लीटर कुल किमत 8830 रूपये जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही की गई।
2. उक्त कार्यवाही में थाना पुरूर पुलिस एवं सायबर टीम बालोद की सराहनीय भूमिका रही।
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