प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04-04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत
प्रेमचंद
प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04-04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत
छत्तीसगढ़ बालोद, 29 जनवरी 2026
अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के 05 मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04-04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में बालोद तहसील के मृतक उमा डड़सेना के पति महेश डड़ेसना ग्राम सोहतरा, मार्रीबंगला देवरी तहसील के मृतक श्यामन कुमार के पिता अशोक कुमार ग्राम हथौद, नंदुराम के पत्नी ताराबाई ग्राम पिंगाल,तुमेश्वर के पत्नी दिलेश्वरी ग्राम कठिया एवं गुरूर तहसील के रामेश्वरी नेताम के पति कृष्णा नेताम ग्राम कोलिहामार को 04-04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
क्रमांक/1218/ठाकुर