*ब्रेकिंग न्यूज़ - नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा एवं उनके तीन अन्य पदाधिकारी हुए दोषमुक्त,....

*ब्रेकिंग न्यूज़ -  नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा एवं उनके तीन अन्य पदाधिकारी हुए दोषमुक्त,....
*ब्रेकिंग न्यूज़ -  नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा एवं उनके तीन अन्य पदाधिकारी हुए दोषमुक्त,....

 

ब्रेकिंग न्यूज़ -

नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा एवं उनके तीन अन्य पदाधिकारी हुए दोषमुक्त,....

 

बालोद :-.बालोद नगर पालिका अध्यक्ष  विकास चोपड़ा विनोद,( बंटी)  शर्मा, योगराज भारती, और कमल निषाद के विरुद्ध तत्कालीन भाजपा सरकार के दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप बालोद के उभरते कांग्रेस नेताओं को उनकी छवि खराब करने के लिए एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया गई थी,।

जिसके परिणाम स्वरूप आरोपीगणों को 4 दिन बालोद जेल में गुजारना पड़ा था ।उपरोक्त फर्जी घटना की बालोद में सर्वत्र निदा हुई थी।

...आरोपीगण के अधिवक्ता भेष कुमार साहू के बताए अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री  रमन सिंह के द्वारा बालोद जिला में किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण शिलालेख के माध्यम से संजारी क्लब बालोद में किया गया था।

परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से नगर पालिका परिषद बालोद की छवि को खराब करने के आशय से कुछ विघ्न संतोषी लोगों के द्वारा जानबूझकर नगर पालिका परिषद बालोद के द्वारा कराए गए "संजारी क्लब के उन्नयन" कार्य एवम "खेल परिसर उन्नयन" के शिलालेख पत्थर को लोकार्पण नहीं किया था, जिसके कारण से अध्यक्ष एवं नगरपालिका की टीम तथा कांग्रेस के पदाधिकारी उपरोक्त शिलालेख को सुरक्षित रखने के आशय से सजारी क्लब से निकाल कर नगर पालिका में रखा गया था ।

जिस पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण बीजेपी मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार, आरोपी गणों की बेदाग छवि को धूमिल करने के लिए उनके षडयंत्र कर, मिली भगत कर बालोद थाना में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया गया था,

जिसके अनुसार आरोपीगणों ने एक राय होकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, 

उपरोक्त प्रकरण में आरोपीगण को बेगुनाही को साबित करने के लिए, 8 वर्ष तक विधि से संघर्ष करते रहा । अभियोजन सक्षियो के परीक्षण उपरांत, न्यायसंगत तर्क पश्चात, आरोपी गणों को दोषमुक्त करने का फैसला  न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी आस्था यादव बालोद के द्वारा पारित की गई है,।

इस प्रकरण में विशेष ध्यान देने वाली बात यह था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजनीतिक रंजिशवश बीजेपी शासन के कार्यकाल में दर्ज की गई अपराध को वापस लेने हेतु गृह मंत्रालय से आदेशित किया गया था ,।

जिसे अभियुक्त गण स्वीकार करने से इंकार करते हुए न्यायालय से गुण-दोष पर फैसला कराना उचित समझा, जिसके परिणाम स्वरूप आज उन्हें न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति करने का निर्णय पारित की है। आरोपीगणों पर आरोप था कि, संजारी क्लब उन्नयन एवं खेल परिसर उन्नयन" लोकार्पित शिलालेख को बलपूर्वक बंजारी कल्ब में घुसकर नुकसान पहुंचाया था ।

जिस पर पुलिस थाना बालोद द्वारा धारा 448, 427, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर शासन के दबाव में आतंकवादियों की तरह उनके घर को घेराबंदी कर सुबह 6:00 बजे लगभग गिरफ्तार किया गया था।….

उपरोक्त निर्णय से जिला कांग्रेस कमेटी में खुशियों की लहर है, ।

अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी तथा अधिवक्ता  साहू को न्याय की जीत बताते हुए बधाई विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बढ़ाई व शुभकामनाएं दी है,।

रिपोर्ट :- अरुण उपाध्याय बालोद