 आचार संहिता का पालन कराने बालोद पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च।  आचार संहिता का पालन कराने शहर के जय स्तंभ चौक में बालोद थाना एवं यातायात द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर 45 वाहनों पर 16400 रू. की कार्यवाही किया गया।  शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एक शराबी वाहन चालक पर किया गया 10,000/- का जुर्माना।

 आचार संहिता का पालन कराने बालोद पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च।   आचार संहिता का पालन कराने शहर के जय स्तंभ चौक में बालोद थाना एवं यातायात द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर 45 वाहनों पर 16400 रू. की कार्यवाही किया गया।   शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एक शराबी वाहन चालक पर किया गया 10,000/- का जुर्माना।
 आचार संहिता का पालन कराने बालोद पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च।   आचार संहिता का पालन कराने शहर के जय स्तंभ चौक में बालोद थाना एवं यातायात द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर 45 वाहनों पर 16400 रू. की कार्यवाही किया गया।   शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एक शराबी वाहन चालक पर किया गया 10,000/- का जुर्माना।

 

 आचार संहिता का पालन कराने बालोद पुलिस ने किया शहर में फ्लैग मार्च।

 आचार संहिता का पालन कराने शहर के जय स्तंभ चौक में बालोद थाना एवं यातायात द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर 45 वाहनों पर 16400 रू. की कार्यवाही किया गया।

 शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एक शराबी वाहन चालक पर किया गया 10,000/- का जुर्माना।

 बालोद :- दिनांक 18/03/2024 को पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में, एवं अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश ठाकुर के नेतृत्व में आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुऐ बालोद शहर में शांति पूर्ण मतदान कराने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने हेतु बालोद शहर में फ्लैग मार्च किया गया।

  अचार संहिता के दौरान बालोद शहर के जय स्तंभ चौक में बालोद थाना एवं यातायात द्वारा संयुक्त मोटर वाहन चेकिंग किया गया जिसका उद्देश्य अचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना, शहर में हो रहे सड़क दुर्घटनाआंे में कमी लाना, लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करना है। संयुक्त मोटर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 45 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर कुल 16,400 रू. जुर्माना वसूल किया गया हैं।

  एक शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा 10,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

  संयुक्त रूप वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों एवं आम जनो को शहर व आसपास में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है या दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करने की समझाईश दिया गया साथ ही वाहन चलाने के दौरान शराब सेवन कर वाहन नही चलाने, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, ओव्हरलोड़ माल भरकर परिवहन न करें, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे एवं वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखने की समझाईश दिया गया है।

 

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद

मो नम्बर :- 94255 72406