फीस वसूली को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए यह आदेश
लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक शुल्क के नाम पर छात्रों से भरी-भरकम फीस वसूलने और फिस नहीं दे पाने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने वाले स्कूलों की मनमानी पर अब राज्य सरकार सख्ती के साथ नकेल कसने जा रही है। हाई कोर्ट के इस संबंध में निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें सभी जिलों से सभी स्कूलों द्वारा इस अवधि के दौरान वसूली गई फीस का पूरा ब्योरा मांगा गया है।
बता दें कि लॉकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तौर पर छात्रों के पालकों से फीस वसूली जा रही है। नियमित कक्षाएं न लगने के बावजूद सभी तरह के शुल्क लिए जा रहे हैं। इसे देखते हुए पालक संघ लगातार विरोध कर रहा है। पालक संघ की ओर से कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसके परिपालन में राज्य सरकार की ओर से फीस की पूरी जानकारी देने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
आदेश में 31 जुलाई 2020 को कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने के लिए कहा गया था। साल 2019-20 में किन-किन विद्यार्थियों से फीस ली गई, विद्यार्थियों से किन-किन मदों में फीस की वसूली की गई और फीस जमा नहीं होने पर किन-किन विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित किया गया या टीसी दी गई, इस संबंध में जिला अधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी गई है।