रिया चक्रवर्ती की बेल पर सुनवाई आज, कानून की यह धारा बढ़ा सकती है परेशानी

रिया चक्रवर्ती की बेल पर सुनवाई आज, कानून की यह धारा बढ़ा सकती है परेशानी

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में ड्रग्स का मोड़ आने के बाद बीते दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। Rhea Chakraborty अभी मुंबई की भायखला जेल में कैद है। माना जा रहा है कि Rhea Chakraborty को बिना किसी पेरशानी के जमानत मिल सकती है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 परेशानी खड़ी कर सकती है। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है और ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।

 

इससे पहले केस में मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान NCB के वकील ने कहा कि Rhea Chakraborty को अभी जमानत देना उचित नहीं होगा क्योंकि मामले की जांच जारी है। Rhea Chakraborty से हुई पूछताछ के आधार पर ही जांच आगे बढ़ रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही है।

उधर Rhea Chakraborty के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि NCB की हिरासत के दौरान Rhea Chakraborty को दोष स्वीकारोक्ति वाला बयान देने को मजबूर किया गया था, जिसे वो वापस लेती हैं। Rhea Chakraborty और शौविक के अलावा सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और अब्दुल बासित की जमानत पर कोर्ट का फैसला आएगा। इन सभी की ओर से कहा जा रहा है कि वे जांच में पुलिस और एनसीबी का पूरा सहयोग करेंगे तथा जब बुलाया जाएगा, तब उपस्थिति हो जाएंगे, इसलिए जमानत दे दी जाए।