"गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा बालोद शहर में निकाली गई फ्लैग मार्च। " जिले के समस्त गणेश समितियों की शांति समिति बैठक आयोजित कर सभी को शांति व्यवस्था कायम रखने दिए गए निर्देश,

 

"गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा बालोद शहर में निकाली गई फ्लैग मार्च। " 

जिले के समस्त गणेश समितियों की शांति समिति बैठक आयोजित कर सभी को शांति व्यवस्था कायम रखने दिए गए निर्देश,

बालोद :-आज दिनांक 31.08.2022 को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में गणेशोत्सव के अवसर पर जिले में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाली गई, बालोद शहर में पैदल फ्लैग मार्च हेतु प्रशासनिक अधिकारी एडीएम योगेंद्र श्रीवास, एसडीएम गंगाधर वाहिले, अति. पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी, रक्षित निरीक्षक  मधुसूदन सिंह नाग, ट्रैफिक प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी, कोतवाली प्रभारी नवीन बोरकर व जिला बल बालोद के अन्य अधिकारी कर्मचारियों सम्मिलित हुए।

जिले के समस्त थानों में गणेश समितियों की शांति समिति बैठक आयोजित कर सभी को शांति व्यवस्था बनाएं रखने निम्न निर्देश दिए गए ।

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01. साउण्ड सिस्टम या डी. जे. मानक डेसीबल के अनुसार बजाया जावे ।

02. घातक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

03. रात्रि 10.00 बजे अगले दिवस के प्रातः 06.00 बजे तक साउण्ड सिस्टम या डी. जे. बजाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

04. स्थापित किये जाने वाले मण्डप या पण्डालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाना अनिवार्य होगा ।

05. यातायात व्यवस्था हेतु आयोजन समिति द्वारा पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं (वॉलंटियर) की नियुक्ति किया जावे।

06. पण्डालों में स्वंय सेवकों से वाहन पार्किंग आदि की व्यवस्था करना होगा।

07. किसी भी धर्म को आहत करने वाले व अश्लील गानों को बजाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

08. आयोजन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि गणेश पूजा एवं विसर्जन में नशा किया हुआ व्यक्ति किसी भी हालत में शामिल न हो।

09. गणेश पूजा हेतु स्थापित किये जाने वाले मण्डप या पण्डालों को बिजली के तारों से पर्याप्त दूरी पर स्थापित किया जायेगा ।

10. गणेश पूजा के दौरान महिलाओं से अभ्रद व्यवहार न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावे।

11. प्रकृति मानव जनित आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर इससे निपटने हेतु मण्डप या पण्डालों के दृश्य भाग में अपातकालीन नंबरों, फ्लेक्स या डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जावे।

12. मण्डप या पण्डालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश निर्गम हेतु पृथक-पृथक द्वार व्यवस्था किया जावे ।

13. गणेश प्रतिमाओं के स्थापना स्थल का विस्तृत प्लान एवं विसर्जन के दौरान रूट प्लान पूर्व गणेश प्रतिमाओं के आयोजन स्थल पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखी जावे।

14. गणेश उत्सव शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाया जावे।

15. गणेश उत्सव के आयोजन में कोई अप्रिय घटना न हो इसकी जिम्मेदारी हर पण्डल समिति को रखना होगा।

16. आयोजन समिति पण्डल के पास यातायात व वाहन नियंत्रण के लिये पूरी व्यवस्था रखे ।

17. पण्डालों में पूजा एवं प्रसाद वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्था किया जावे। 18. तालाब, डेम, नदी में गणेश विसर्जन के पूर्व पण्डाल समिति को पुलिस को सूचित करना होगा कि कौन से तालाब, डेम में उनके द्वारा मूर्ति विसर्जन किया जावेगा।

19. जिला प्रशासन गणेश उत्सव के दौरान् पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेगा।

रिपोर्ट :- अरुण उपाध्याय बालोद