बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग का प्रकाशन 16 नवम्बर 2022 को होगा

बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग का प्रकाशन 16 नवम्बर 2022 को होगा
बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग का प्रकाशन 16 नवम्बर 2022 को होगा

 

बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग का प्रकाशन 16 नवम्बर 2022 को होगा 

 

 

बालोद :-15 नवम्बर 2022 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का प्रकाशन 16 नवंबर 2022 को किया जाएगा।

नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया की बालोद पुनर्गठित निवेश क्षेत्र में ग्राम झलमला, पाकुरभाट, देवारभाट एवं उमरादाह ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

उन्होंने बताया की मानचित्र की एक-एक प्रति कार्यालय संभागायुक्त संभाग दुर्ग, कार्यालय कलेक्टर जिला-बालोद, कार्यालय नगर पालिका परिषद बालोद एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद के कार्यालयों में 16 नवंबर 2022 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने बताया की यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

रिपोर्ट :- अरुण उपाध्याय बालोद

मोबाइल न :- 9425572406