थाना अर्जुन्दा द्वारा  पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी पर धारा- 4,6,10,11(1)घ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु  अधिनियम 2004 के तहत की कार्यवाही  भेजा गया रिमांड पर । 

थाना अर्जुन्दा द्वारा  पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी पर धारा- 4,6,10,11(1)घ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु  अधिनियम 2004 के तहत की कार्यवाही  भेजा गया रिमांड पर । 
थाना अर्जुन्दा द्वारा  पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी पर धारा- 4,6,10,11(1)घ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु  अधिनियम 2004 के तहत की कार्यवाही  भेजा गया रिमांड पर । 

 

थाना अर्जुन्दा द्वारा  पशु तस्करी करने वाले 03 आरोपी पर धारा- 4,6,10,11(1)घ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु  अधिनियम 2004 के तहत की गई कार्यवाही  भेजा गया रिमांड पर । 

  अर्जुन्दा :-क्षेत्र मे पशु तस्करी करने वाले लोगो को संदेह के आधार पर सतत् निगाहे की जा रही थी कि दिनांक 27.07.2024 को थाना क्षेत्र में गस्त पेट्रोलिंग हेतु हमराह स्टाफ के रवाना हुआ था कि रात्रि करीबन 02/30 बजे सूचना मिला कि गुण्डरदेही से कमरौद होते हुए अर्जुंदा की ओर टाटा आईचर क्र. MH 49 AT-4280 में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ट्रक में मवेशियों को भरकर कत्लखाना लेकर दिगर राज्य महाराष्ट्र लेकर जा रहे वाहन को घेराबंदी कर 32 नग पशुओं के साथ 03 लोगो को पकड़ा गया।

   पुलिस अधीक्षक एस.आर.भगत के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के निर्देशन एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्जुन्दा उनि मनीष शेण्डे के नेत्त्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित किया गया।

  दिनांक 27.07.24 को मय अधिग्रहण वाहन क्रमांक CG 04 NU 3312 बोलेरो मय चालक के रात्रि गस्त पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे, कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला ,कि गुण्डरदेही से कमरौद होते हुए अर्जुंदा की ओर टाटा आईचर क्र. MH 49 AT-4280 में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ट्रक में मवेशियों को भरकर कत्लखाना लेकर दिगर राज्य महाराष्ट्र लेकर जा रहे है, कि सूचना पर हम0 स्टाफ के कारगिल चौक पहुंचकर गवाहो को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर रेड कार्यवाही पर अर्जुंदा कारगिल चौक के पास घेराबंदी किये, जहां मुखबीर के बताये अनुसार टाटा आईचर वाहन क्रमांक MH 49 AT 4280 को रोककर ड्राइवर सीट में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम शेख समद पिता शेख जमीर, उम्र 42 वर्ष, साकिन नागपुर, टेकानाका दुर्गा माता मंदिर व मक्का मंजिस्द के पास थाना पांच पौली, जिला नागपुर महाराष्ट्र व हेल्फर सीट में बैठे व्यक्ति अपना नाम. वाहिद खान कुरैशी पिता नसरूद्वीन कुरैशी, उम्र 21 साल, साकिन मिस्प्री थाना चिचगढ़, जिला गोदिया, महाराष्ट्र, 03. गंगाराम परंदे पिता हीरालाल उम्र 35 साल, साकिन मिस्प्री वार्ड क्र0 02 थाना चिचगढ़, जिला गोदिया, महाराष्ट्र,का रहने वाला बताये , जो मवेशीयों को वाहन में भरकर नागपुर महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे,।

  जिसके संयुक्त कब्जे से 12 नग लाल रंग का बछडा, 13 नग सफेद रंग का बछडा, 03 नग काला रंग का बछडा, 02 नग सफेद रंग का गाय, 02 नग लाल रंग की बछिया, कुल 32 नग मवेशिया जिसे ट्रक में ठुस ठुस कर क्रुरता पूर्वक भरकर बिना चारा पानी व्यवस्था के ट्रक में भरा गया था, 32 नग मवेशियां कीमती 80,000 रूपये मिला व आरोपी चालक शेख समद के कब्जे से वाहन टाटा आईचर क्र. MH 49 AT 4280 कीमती 20,000,00 रूपये मय चाबी ,01 नग लावा कंपनी का कीपेड मोबाइल मय सीम कीमती 1500 रूपये व आरोपी गंगाराम परंदे के कब्जे से एक कीपेड जीवो भारत कंपनी का मोबाइल मय सीम कीमती 1500 रूपये, जुमला कीमती 20,83,000 रूपये मिला।

    बाद मवेशियां को गौशाला संरक्षण में भेजा गया, तीनो आरोपियो को विधिवत् गिर. कर न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना अर्जुन्दा उनि मनीष शेण्डे, सउनि विश्वजीत मेश्राम, प्रआर535 विरेन्द्र साहू, आर. 178 दमन वर्मा, आर122 पुरानिक साहू, आर.339 प्रमोद साहू का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद

मो नम्बर :- 94255 72406