इन नियमों के साथ रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी जाम छलकाने की सुविधा, जल्द खुलेगा बार
संपादक आर के देवांगन
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसमें शराब की दुकान भी शामिल होगी। राज्य में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बार खोलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे अब यात्री फ्लाइट के इंतजार के दौरान बार में नाश्ता और शराब का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा, फ्लाइट से रायपुर आने वाले यात्री शराब भी खरीद सकेंगे।
नए नियम और लाइसेंस शुल्क
इस सुविधा को शुरू करने के लिए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद, एयरपोर्ट पर बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सालाना फीस 12 लाख रुपए होगी। लाइसेंस उन्हीं रेस्टोरेंट्स को मिलेगा, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, और यह लाइसेंसधारी केवल एयरपोर्ट भवन के भीतर ही शराब की बिक्री कर सकेंगे।
खरीद और सेवन के नियम
बार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी। शराब का सेवन केवल परिसर के भीतर ही किया जा सकेगा, और हवाई यात्री या एयरपोर्ट के कर्मचारी ही इसका लाभ उठा सकेंगे। बाहरी व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
20% अधिक दर और विशेष होलोग्राम
एयरपोर्ट पर बिकने वाली शराब की दर सामान्य फुटकर कीमत से 20% अधिक होगी, और बोतलों पर विशेष होलोग्राम चिपकाया जाएगा, जिसका रंग लाल होगा। बार संचालक को स्प्रिट और बीयर का सीमित स्टॉक रखने की अनुमति होगी।
शराब दुकान भी खोलने की योजना
सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में एक विदेशी शराब की दुकान खोलने की योजना भी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से जगह मांगी गई है, और अनुमति मिलने के बाद इसके लिए भी लाइसेंस जारी किया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि अन्य राज्यों के एयरपोर्ट्स पर पहले से इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए रायपुर एयरपोर्ट पर इसे लागू किया जा रहा है।