दहेज के नाम पर उगाही और हत्या के आरोपी गये जेल पढ़िये पूरी खबर...

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अर्जुन्दा//थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांगत अपराध क्रमांक 56 / 2021 धारा 304 बी, 34 भादवि के 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 2. नवविवाहिता मृतिका मनीषा गोरे को आरोपियों द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करने पर | मृतिका द्वारा दिनांक 20.04.2021 को फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया गया था। विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अर्जुन्दा, के ग्राम बोरगहन में एक नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर आत्म हत्या किये जाने की सूचना पर थाना अर्जुन्दा में दिनांक 20.04.2021 को मर्ग क्रमांक 14/2021 कायम कर जांच पर लिया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा कराया गया एंव मृतिका के शव को पीएम हेतु सीएचसी गुण्डरदेही भेजा गया। जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष से पिता उत्तम कुमार, मां गंगा बाई, व मृतिका के मामी श्रीमति लगनी बाई, मामा खोमलाल व अन्य साक्षियों का कथन लिया गया। सभी ने अपने-अपने कथन में जुमला में बताये कि मृतिका का विवाह ग्राम बोरगहन के सेवत राम गोरे के साथ सन् 2020 में जून माह में हुआ था। मृतिका फागुन त्यौहार मनाने अपने मायके आयी थी, तब अपने माता-पिता एंव फोन में अपने मामा मामी को बतायी कि मृतिका के सास रमीला बाई, ससुर शिवा गोरे, पति सेंवत गोरे, जेठ लीखन गोरे एंव देवर के द्वारा दहेज में कम पैसा लाये हो 50,000 रू लेकर आना कहकर प्रताड़ित करने की बात बतायी थी। दिनांक 24.04.2021 के मृतिका के द्वारा दहेज मांगने की बात से .परेशान होकर अपने कमरा के अंदर साड़ी के टुकड़ा से फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया गया था। मामले के गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा एव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी. आर. पोर्ते के निर्देशन में तथा उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में आरोपियों के द्वारा नवविवाहिता को दहेज की मांग कर अत्यंत प्रताड़ित करने से मृतिका के द्वारा आत्म हत्या किये जाने की घटना घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध थाना अर्जुन्दा अपराध क्रमांक 56/2021 धारा 304बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मृतिका के ससुर शिवाराम गोरे पिता स्व. सोनउ राम गोरे, उम्र 60 वर्ष, सास रमीला बाई ठाकुर पति शिवाराम गोरे, उम्र 56 वर्ष, पति सेंवत कुमार पिता शिवाराम गोरे, उम्र 26 वर्ष, जेठ लीखन लाल गोरे पिता शिवाराम गोरे, उम्र 32 वर्ष, देवर छोटू लाल गोरे पिता शिवाराम गोरे, उम्र 24 वर्ष साकिनान बोरगहन को घटना के संबंध में विस्तृत पुछताछ करने पर उक्त अपराध घटित करना कबूल पाये जाने से उक्त 05 नफर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा, थाना अर्जुन्दा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, उनि विरेन्द्र नुरेसिया, प्रआर. 1476 विकास सिंह ठाकुर एंव थाना अर्जुन्दा के अन्य स्टाप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1. शिवाराम गोरे पिता व सोनउ राम गोरे, उम्र 60 वर्ष, 2. रमीला बाई ठाकुर पति शिवाराम गोरे, उम्र 56 वर्ष, 3. सेंवत कुमार पिता शिवाराम गोरे, उम्र 26 वर्ष, 4. लीखन लाल गोरे पिता शिवाराम गोरे, उम्र 32 वर्ष, 5. छोटू लाल गोरे पिता शिवाराम गोरे, उम्र 24 वर्ष, उक्त सभी आरोपी बोरगहन, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.) के हैं।

रिपोर्ट-अरुण उपाध्याय

मो-9425572460