विभिन्न राज्यों में जहरीली शराब से हुई जनहानि को ध्यान में रखते हुए सचिव सह आबकारी आयुक्त छ.ग.एवं प्रबंध संचालक मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा मदिरा के अवैध आसवन पर नियंत्रण एवं कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं
विभिन्न राज्यों में जहरीली शराब से हुई जनहानि को ध्यान में रखते हुए सचिव सह आबकारी आयुक्त छ.ग.एवं प्रबंध संचालक मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा मदिरा के अवैध आसवन पर नियंत्रण एवं कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं
मुंगेली//कलेक्टर मुंगेली अजीत वसंत के निर्देशन एवं नवपदस्थ आबकारी अधिकारी रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला मुंगेली के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही की गई । जिले देशी मदिरा दुकान कंतेली से आठ किमी दूर ग्राम इंदलपुर में आबकारी उपनिरीक्षक उत्तम बुद्ध भारद्वाज द्वारा आरोपी पंच राम टोन्डे पिता कन्हैया टोन्डे उम्र 41वर्ष , निवासी ग्राम इन्दलपूर थाना लालपुर जिला मुंगेली के कब्जे से *50 लीटर हाथ भट्टी शराब और महुआ लहान 200 किलो ग्राम* तथा सत्य प्रकाश टोन्डे पिता पंच राम टोन्डे उम्र 19 वर्ष , निवासी-इन्दलपूर थाना लालपुर जिला मुंगेली के कब्जे से *15 लीटर हाथभट्टी शराब और 200 किलो ग्राम महुआ लहान* जप्त कर आबकारी एक्ट 34(1)(क)(च) 34(2),59 (क)के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड हेतु कोर्ट मे पेश किया गया । उक्त कार्यवाही में आबकारी आरक्षक वीरभद्र जायसवाल ,जयेन्द्र नंदगौरी ,नगर सैनिक शम्भु बर्मन, महिला नगर सैनिक सत्यभामा साहू और बिन्दीया राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।
आबकारी अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के फुलवारी कला, इन्दरपुर, नवागांव ठेलका, बरमपुर , कंसरी, आछी डोंगरी , मझरेटा आदि स्थलों को विशेष रूप से चिन्हित कर सतत गश्त एवं कार्यवाही के निर्देश विभागीय अमले को दिए गए हैं।
रिपोर्ट-अजीत यादव मुंगेली