बिलासपुर जिले में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

बिलासपुर जिले में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
बिलासपुर जिले में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

बिलासपुर जिले में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

 छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग-अलग जिलों से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए है। सीएम के निर्देश के कई जिलों में धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 10 से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिले में होटल रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक संचालित होंगे।

 जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा, जिम, मैरिज हाल होटल-रेस्टोरेंट एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।