सांई प्रसाद चिट फंड कम्पनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, आरोपी के विरूद्व छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलो मे अपराध कायम है। सांई प्रसाद चिट फंड कम्पनी द्वारा जिला बालोद के 5782 निवेशकों से कुल 30,06,65,868 /- रूपये की ठगी की गई है ।
● सांई प्रसाद चिट फंड कम्पनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, आरोपी के विरूद्व छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलो मे अपराध कायम है। ● सांई प्रसाद चिट फंड कम्पनी द्वारा जिला बालोद के 5782 निवेशकों से कुल 30,06,65,868 /- रूपये की ठगी की गई है
आरोपी को जगदलपुर केन्द्रीय जेल से प्रोडक्शन वारंट मे लाकर, थाना राजहरा में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बालोद भेजा गया है। प्रार्थी संतोष कुमार कोमा ने थाना दल्लीराजहा में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सन 2011 मे सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से जिला बालोद के व अन्य आस-पास के स्थानों पर अपना कार्यालय खोलकर रूपये कमाने एवं पैसा दोगुना करने, कम समय में अधिक ब्याज देने की लुभावनी स्कीम खोलकर निवेशकों से करोंड़ो रूपये जमा करवाकर धोखाधड़ी कर उक्त कंपनी ने अपना कार्यालय बंद कर आरोपीगण भाग गये है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 136/2016 धारा 420,406,467, 468, 120 बी भा.द.वि. एवं धारा 3,4,5,10 ईनामी चिट एवं धन परिचालन पाबंदी अधियिम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इस कंपनी द्वारा जिला बालोद के 1275 निवेशकों से कुल 123697015 रूपये की ठगी की गई है। निवेशकों को रूपये वापस दिलाने के लिए इस कंपनी के सम्पत्ति की कुर्की कार्यवाही की जा रही है। विवेचना के दौरान चिखलाकसा ( राजहरा ) कार्यालय से उक्त चिटफण्ड कंपनी में लोगों के द्वारा जमा किये गये करोड़ो रूपये की जमा रकम का बांड पेपर को जप्त किया गया। प्रकरण मे कंपनी के है । मुख्य मुख्य डायरेक्टर श्रीमती वंदना भापकर को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका आरोपी बाला साहब भापकर घटना के बाद से फरार होने से लगातार पता तलाश किया जा रहा था । विवेचना के दौरान आरोपी को केन्द्रीय जेल जगदलपुर में होना पाये जाने से प्रोडक्शन वारंट थाना राजहरा लाकर दिनांक 14.07.2021 को गिरफ्तार किया गया न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बालोद मे भेजा गया है। आरोपी का परिचय- बाला के. साहब भापकर पिता केशव राव भापकर उम्र 61 साल पता चिंचवड़, पुणे (महाराष्ट्र) अपराध क्रमांक 136 / 2016, धारा 420,406, 467, 468, 120 बी भा.द.वि. एवं धारा 3,4,5,10 ईनामी चिट एवं धन परिचालन पाबंदी अधियिम से कार्यवाही किया गया है।
रिपोर्ट-अरुण उपाध्याय
मो-9425572406