लूट डकैती, चोरी, मारपीट, जुआ जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले फरार वारंटी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया..
जिला बालोद दिनांक 27.08.2020
आरोपी- कृष्णा बारले पिता दयालु राम बारले उम्र 28 वर्ष साकिन फरदफोड़ थाना देवरी जिला बालोद (छ0ग0)
लूट डकैती, चोरी, मारपीट, जुआ जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले फरार वारंटी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया।
क्राइम रिपोर्ट:---
थाना बालोद, सूरेगांव, देवरी, अर्जुंदा में पंजीबद्ध अपराधों के फरार आरोपी के विरूद्ध विभिन्न
न्यायालयों के द्वारा कुल 05 बेम्यादी वारंट जारी किये गये थे।
पिछले 05 वर्षों से फरार आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया।
जिला बालोद में फरार आरोपियों/स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी कृष्णा बारले पिता दयालू राम बारले उम्र 28 वर्ष साकिन फरदफोड थाना देवरी जिला बालोद को जिला नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते के निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक बालोद दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में फरार आरोपी कृष्णा बारले जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल 05 बेम्यादी वारंट जारी किया गया था, की गिरफ्तारी हेतु उप निरीक्षक थाना प्रभारी सूरेगांव अमित तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम तैयार कर नागपुर भेजी गई थी।
फरार स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी हेतु मुखबीर तैनात कर व तकनीकी सहायता प्राप्त कर लंबे समय से पतासाजी की जा रही थी। जो नागपुर में रहने की पता चलने पर उक्त गठित विषेष टीम भेजकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।
जिला बालोद में उक्त आरोपी के विरूद्ध विभिन्न प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोज पटेल पिता मनसुख राम पटेल उम्र 33 वर्ष साकिन अहिबरन नवागांव थाना सुरेगांव उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 01. राजेश वर्मा पिता स्व पृतलाल वर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन संघर्ष नगर चांदमारी नगर, प्लाट नं0 319 थाना कलमाना जिला नागपुर 02. विक्की उर्फ विकेश पिता स्व0 सुरेश ठाकरे उम्र 21 वर्ष साकिन सुरज नगर नागमंदिर थाना नंदनवन जिला नागपुर 03. कृष्णा बारले पिता दयालु राम बारले उम्र 28 वर्ष साकिन फरदफोड़ थाना देवरी जिला बालोद (छग) के द्वारा घटनास्थल ग्राम भीमकन्हार मोड तिराहा के पास दिनांक 20.01.2016 के दोपहर 03.15 बजे प्रार्थी से नगदी रकम 43,000 रू0 को लूटपाट किये है प्रार्थी के रिपोर्ट पर से थाना सुरेगांव में अप0क्र0 क्रमांक 03/2016 धारा 392 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया था घटना के बाद से आरोपी कृष्णा बारले पिता दयालु राम बारले उम्र 28 वर्ष साकिन फरदफोड़ थाना देवरी जिला बालोद (छग) फरार चल रहा था विवेचना के दौरान आरोपी 01. राजेश वर्मा पिता स्व0 पृतलाल वर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन संघर्ष नगर चांदमारी नगर, प्लाट नं0 319 थाना कलमाना जिला नागपुर 02. विक्की उर्फ विकेश पिता स्व. सुरेश ठाकरे उम्र 21 वर्ष साकिन सुरज नगर नागमंदिर थाना नंदनवन जिला नागपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर एवं अन्य आरोपी कृष्णा बारले पिता दयालु राम बारले उम्र 28 वर्ष साकिन फरदफोड़ थाना देवरी जिला बालोद (छग) के फरार रहने से धारा 299 जाफौ के तहत् चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसका केश नं0 407/16 था तब से आरोपी कृष्णा बारले फरार था जिसका स्थायी वारंट माननीय न्यायालय से जारी हुआ था। आरोपी कृष्णा बारले द्वारा थाना देवरी क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2015 में प्रार्थी भगवती प्रसाद पिता जुगूल राम निवासी फरदफोड़ एवं प्रार्थी घनश्याम साहु पिता नंद कुमार साहु उम्र 35 साल साकिन भण्डेरा के साथ अश्लील गाली-गुप्तार कर मारपीट करने पर अप.क्र. 106/2015 धारा 294,506,323 भादवि, तथा अ.क्र. 81/2015 धारा 294,506,323,34 भादवि पंजीबद्ध किया गया है तथा आरोपी द्वारा थाना देवरी क्षेत्र में सार्वजनिक जगह पर रूपये पैसे का दांव लगाकर जुआ खेलते पकड़ा गया था जिसके विरूद्ध अप0क्र0 103/2015 धारा 13 जुआ एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया है जिसमें उक्त आरोपी के विरूद्ध 03 स्थायी वारंट जारी है। थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतर्गत उक्त आरोपी द्वारा अपने दो साथियों के साथ प्रार्थी तोमन लाल साहु पिता सीताराम साहु उम्र 50 साल साकिन तिलखैरी थाना अर्जुन्दा को घटना दिनांक 28.12.2015 के 07.00 बजे घटनास्थल ग्राम ओड़ासकरी से चीचा के मध्य प्रार्थी रास्ता रोककर उसे सायकल से गिरा कर जमीन पर लिटाकर हाथ मुक्का से मारपीट कर प्रार्थी के पैंट में रखे नगदी रकम 49,500 रू को लूट कर ले गये कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अर्जुन्दा में अप.क्र. 330/2015 धारा 392,34 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी का पता तलाश करने नहीं मिलने पर आरोपी कृष्णा बारले का फरारी में चालान पेश किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 01 स्थायी वारंट जारी किया गया है।
थाना बालोद क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2016 में प्रार्थी यशवंत साहु निवासी लोण्डी थाना बालोद के द्वारा अपने धान बिक्री किये हुए रकम को अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रखकर लाटाबोड जिला ग्रामीण बैंक में कितना कर्जा बचा है पता करने के लिए गया उसी दौरान आरोपी कृष्णा बारले प्रार्थी के उपर नजर रखा हुआ था और मौका मिलते ही प्रार्थी के डिक्की में रखे नगदी रकम 50,000 रू0 को चुरा कर ले गया कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बालोद में अप.क्र. 66/2016 धारा 379 भादवि0 कायम कर विवेचना की गई जिसमें आरोपी का पता तलाश करने नहीं मिलने पर फरारी में चालान पेश किया गया जिसमें भी 01 स्थायी वारंट जारी है। आरोपी के द्वारा बालोद जिले के विभिन्न थानों में अलग-अलग गंभीर अपराध जैसे -लूट, डकैती, मारपीट, जुआ, चोरी का अपराध घटित किया गया था जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरेगांव उप निरीक्षक अमित तिवारी, सहायक उप निरीक्षक एस.के. हरिहरणों, आरक्षक क्रमांक 138 विकास साहू, थलेश्वर सुधारक का महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान रहा।
इसी क्रम में थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्रमांक 39/2016 धारा 279,337 भादवि, 3/181 एमव्ही एक्ट प्रकरण के फरार स्थायी वारंटी हरमन सलामे पिता मिलाप सिंह सलामे साकिन भीमपुरी थाना मंगचुवा, जिला बालोद को थाना डौण्डीलोहारा के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तथा
थाना अर्जुंदा के ग्राम गब्दी निवासी लीलाधर देवांगन पता मकान नंबर 121 निवासी ग्राम गब्दी तहसील गुण्डरदेही, जिला दुर्ग छग के विरूद्ध डॉ. सुमित कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छग के द्वारा जारी स्थायी वारंट के परिपेक्ष्य में गिरफ्तार किया गया। उक्त वारंटी के खिलाफ धारा 138 एनआईए एक्ट के तहत वारंट जारी किया गया था। जो काफी दिनों से फरार था। वारंटी की सूचना प्राप्त होने पर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।