बालोद जिला पुलिस की कड़ी कार्यवाही...
बालोद जिला पुलिस की कड़ी कार्यवाही
खुले/सार्वजनिक स्थान में शराब पीने से हो सकती है ,5 हजार जुर्माना ,3 महीने का कारा वास्*
दोस्तो ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकतर खुले स्थानों ,स्कूल ,शासकीय कार्यालयों ,आम रास्तो में खुले आम, शराब पीने की शिकायत होती है।
जो कोई भी व्यक्ति खुले/सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल परिसर ,अस्पतालों,पूजा स्थलों, बस स्टैंड ,रेलवे स्टेशन अथवा आम रास्तो,आदि में मदिरा का सेवन करेगा ,छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 च (1) के तहत 5 हजार जुर्माना तथा 3 महीने के कारावास से दंडित करने का प्रावधान है।
सावधान रहें सुरक्षित रहें।
*बालोद पुलिस*
(थाना गुण्डरदेही निरीक्षक रोहित मालेकर द्वारा जनहित में जारी।)