कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किया जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन  शशांक पांडेय को एडीएम एवं चंद्रकांत कौशिक को दी गई प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किया जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन   शशांक पांडेय को एडीएम एवं चंद्रकांत कौशिक को दी गई प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किया जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन   शशांक पांडेय को एडीएम एवं चंद्रकांत कौशिक को दी गई प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी

 

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किया जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

 शशांक पांडेय को एडीएम एवं चंद्रकांत कौशिक को दी गई प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी

बालोद, :- 11 अगस्त कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

  जारी किए गए आदेश के तहत जिले में अपर कलेक्टर शशांक पांडेय को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं नव पदस्थ अपर कलेक्टर  चंद्रकांत कौशिक को प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है।

   जारी किए गए कार्य विभाजन आदेश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव को महिला एवं बाल-विकास, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, मछली पालन विभाग एवं अंत्यावसायी विभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही डाॅ.रेणुका श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

   इसी तरह अपर कलेक्टर  चन्द्रकांत कौशिक को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही  कौशिक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  अपर कलेक्टर  शशांक पांडेय को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के साथ-साथ अपर कलेक्टर, राजस्व जिला बालोद के अलावा राजस्व अनुविभाग बालोद, गुरूर, गुंडरदेही, डौंडी एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण 170 (ख) को छोड़कर तहसील बालोद, गुरूर, गुडरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, अर्जुन्दा, एवं मार्री बंगला (देवरी) के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के प्रकरण का निराकरण। पंचायत राज अधिनियम से संबंधित मामले, नजूल पट्टोें का नवीनीकरण व नजूल शाखा के प्रकरण।, कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के प्रकरण, कतिपय वृक्ष कटाई से संबंधित अपील प्रकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

  इसी तरह  पांडेय को प्रभारी अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकार, सूचना का अधिकार विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, रोस्टर के अनुसार सभी जिला कार्यालय की शाखाओं, सभी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों, जिला पंजीयक/ उप पंजीयक कार्यालय एवं जिला कोषालय, उपकोषालय का निरीक्षण, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र लीज पर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू-अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना (रूपये 25 लाख से ऊपर 50 लाख तक), बन्दोबस्त चालु रहनेे के दौरान राजस्व में कमी, ऋण मुक्ति अधिनियम 1976 पट्टाधृति अधिनियम 1984 व 1998 के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों में 10.00 लाख तक मुवाअजा प्रकरण अनुमोदन करना तथा इसके ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना। सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा बालोद अधिनियम समाप्ति उपरान्त शेष अनुसंसगिक कार्यवाही हेतु, सुखा राहत एवं पुर्नवास शाखा केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत होगी।

  नगर भूमि सीमा शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा एवं भाडा नियंत्रण अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान शाखा, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ सम्पत्ति, देव स्थल धर्मस्व एवं पुनर्वास, कानून व्यवस्था संबंधी वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियाँ जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे।

जिला सत्कार शाखा के कार्य का पर्यवेक्षण, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों की स्वीकृति एवं सड़क दुर्घटना के सोलेसियम फण्ड प्रकरण कलेक्टर महोदय के प्रस्तुत करना, विधायक जनसंपर्क अनुदान, कोविड-19 एक्सग्रेसिया भुगतान, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सांख्यिकी या ज्युडीशियल शाखा, शस्त्र लायसेंस फटाका एवं सिनेमा लायसेंस के नवीनीकरण संबंधित कार्य, पासपोर्ट शाखा, जिला जनगणना अधिकारी, चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधडी किये जाने संबंधी मामलो का निराकरण, वित्त एवं स्थापना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य, भू-अभिलेख शाखा, पर्यटन मण्डल से संबंधित कार्य ,जनसंपर्क शाखा, शासकीय आवास आबंटन, चिप्स/च्वाइस एवं सूचना प्रौद्यिगिकी विभाग ,लोकसेवा केन्द्र, माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा तथा कुछ कार्य एवं विषय पर निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है जैसे सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि समूह बीमा योजना की जमा राशि का अतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य या विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक या सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभागस्तर तक अधिकारियों/कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम या आशिंक अंतिम विकर्षण यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालयों के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधित देयक 20000 रुपये सीमा तक की स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो रूपये 50 हजार का हो अपलेखन करने का अधिकार आदि। इसी तरह श्री पाण्डेय को जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नगरीय निकाय, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग राजीव युवा मितान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

  इसके साथ ही  पाण्डेय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  इसी तरह संयुक्त कलेक्टर  हेमलाल गायकवाड़ को प्रभारी अधिकारी शिकायत शाखा/जिला सतर्कता अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जन चैपाल/जिला जन चैपाल ग्राम सुराज/नगर सुराज/विकास यात्रा/पी.जी.एन./समय-सीमा एवं शासन से प्राप्त शिकायतों का निराकरण, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक शाखा एवं आॅडिट निरीक्षण कार्य सौंपा गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री अजय किशोर लकड़ा को वरिष्ठ लिपिक शाखा 01, 02 ,03, राज्य आपदा मोचन निधि, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जिला नाजरात शाखा, मुख्यमंत्री संजीवनी, मुख्यमंत्री सहायता कोष, सिविल सूट/व्यवहारवाद/उच्च न्यायालय से संबंधित पिटीशन, जिला जनगणना अधिकारी, विभागीय जाँच अधिकारी, लोक सेवा गारंटी, जाति निवास एवं अन्य प्रमाण-पत्र का सत्यापन , पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण शाखा, एन.जी.टी. के समस्त आदेशों का पालन, सचिव जिला साक्षरता समिति, 20 व 15 सूत्रीय शाखा, अल्प संख्यक कल्याण शाखा, अल्प बचत शाखा, बाल श्रमिक एवं बंधक शाखा, आवक-जावक शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, प्रपत्र शाखा, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी अभिलेखागार, नजूल अधिकारी, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, को-आर्डिनेशन मिटिंग, कलेक्टर महोदय के वाहन व अन्य कार्य हेतु पी.ओ.एल.पर्ची हस्ताक्षर करना। इसके अलावा इन्हे नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, कोविड-19 के समस्त कार्य, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राचार्य लाईवलीहुड कॉलेज, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला रोजगार कार्यालय, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा), स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी तरह संयुक्त कलेक्टर योगेन्द्र श्रीवास को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सामान्य/स्थानीय निर्वाचन के कार्य एवं नोडल अधिकारी खनिज शाखा, जिला विपणन संघ मर्यादित विभाग से संबंधित कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता संरक्षण। इसके साथ ही श्री श्रीवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

   इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल को अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बालोद ( पुलिस अनुविभाग बालोद अंतर्गत थाना बालोद) जिला बालोद क्षेत्र के दं.प्र.सं. धारा 107/116, 109/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना एवं जिला प्रोटोकाल अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा विभाग, पर्यटन शाखा पर्यटन मण्डल का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्रीमति बंसल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  इसी तरह संयुक्त कलेक्टर  गंगाधर वाहिले को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुरूर (पुलिस अनुविभाग बालोद अंतर्गत थाना गुरूर, पुरूर एवं चैकी कंवर) जिला बालोद क्षेत्र के दं.प्र.सं. धारा 107/116, 109/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना एवं इसके साथ ही श्री वाहिले कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज मरकाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुण्डरदेही ( गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, रनचिरई) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं. धारा 107/ 116/ 109/ 110/ 145/ 97/ 133, के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना।

  इसके साथ ही  मरकाम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा (देवरी, सुरेगांव, मंगचुवा एवं चैकी पिनकापार, संजारी) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं. धारा 107/ 116/ 109/ 110/ 145/ 97/ 133, के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखना।

  इसके साथ ही श्रीमती ठाकरे झा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

  इसी तरह सुरेश कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डी ( डौण्डी अंतर्गत थाना महामाया, डौण्डी, दल्लीराजहरा एवं चैकी) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं. धारा 107/ 116/ 109/ 110/ 145/ 97/ 133, के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं प्रभारी अधिकारी कलेक्टर प्रस्तुतकार शाखा, पंेशन प्रकरण, सूचना का अधिकार शाखा एवं जन सूचना अधिकारी, परिवर्तित-भूमि क्षेत्रों में कानून तथा शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

  इसके साथ ही साहू कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :- 94255 72406