इस थाने की बेहतरीन कार्यवाही पढ़े पूरी खबर में
आर के देवांगन
इस थाने की बेहतरीन कार्यवाही पढ़े पूरी खबर में
थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाॅव पुलिस की कार्यवाही।
एक आरोपी को आबकारी एक्ट में एवं दूसरा आरोपी को छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत किया गया गिरफ्तार।
आरोपी के कब्जे से 19 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब मात्रा 3.420 बल्क लीटर कीमती 2470 रूपये एवं बिक्री रकम 310 रूपये जुमला 2780 रूपये किया गया जप्त।
आरोपी के कब्जे से 03 नग सट्टा पट्टी एवं नगदी रकम 1710 रूपये किया गया जप्त।
आगे भी अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
नाम आरोपी- 1. कमलेश सिन्हा पिता केशव राम सिन्हा उम्र 27 साल साकिन ग्राम खैरझिटी थाना घुमका जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. गणेश साहू पिता स्व. रूमलाल साहू उम्र 30 साल साकिन नया पारा वार्ड नं. 36 कन्हारपुरी थाना कोतवाली
Rajnandgav:जिला राजनांदगांव (छ.ग.) पुलिस कप्तान राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के मददेनजर चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री एवं जुआ सट्टा के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबीर की सूचना पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जिसमे घटना स्थल हाट बाजार सुलभ काम्प्लेक्स के पास राजनांदगांव में
आरोपी कमलेश सिन्हा पिता केशव राम सिन्हा उम्र 27 साल साकिन ग्राम खैरझिटी थाना घुमका जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कब्जे से 19 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब मात्रा 3.420 बल्क लीटर कीमती 2470 रूपये एवं बिक्री रकम 310 रूपये जुमला 2780 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस गया।
घटना स्थल सफर अली दुकान के पास तिरंगा चैक कन्हापुरी राजनांदगांव के पास अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते आरोपी गणेश साहू पिता स्व. रूमलाल साहू उम्र 30 साल साकिन नया पारा वार्ड नं. 36 कन्हारपुरी थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को पाये जाने पर उसके कब्जे से 03 नग सट्टा पट्टी व एक डाटपेन एवं नगदी रकम 1710 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियो का के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं दूसरा आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, प्र.आर. जी. सीरिल, आरक्षक अविनाश झा, प्रख्यात जैन, प्रदीप जायसवाल, कुश बघेल एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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