पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी जानिए आगे खबर में

पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी जानिए आगे खबर में
पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी जानिए आगे खबर में

पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी जानिए आगे खबर में 

बालोद- जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने खेत में 16 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू पटेल(21) और भगवान सिंह (23) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (घ) के अपराध में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 341 के अपराध में एक-एक माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। 

पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी 

प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार दो आरोपियों ने नाबालिग से अनैतिक कार्य किया था इसलिए यह केस सामूहिक दुष्कर्म के दायरे में आएगा। पीड़िता के पिता ने राजहरा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि घर का बिजली बिल भुगतान न होने के कारण सप्लाई बंद होने के चलते परिवार के सदस्य मोबाइल चार्जिंग करने पड़ोस के घर में जाते थे।बेटी 8 दिसंबर 2018 की शाम 6 बजे पड़ोसी के घर मोबाइल लेकर वापस आ रही थी। इसी दौरान आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू पटेल एवं आरोपी भगवान सिंह ने पीड़िता के मुंह को दबाकर खेत में ले गए। जिसके बाद दोनों ने बारी-बारी से अनैतिक कार्य किया।घटना के बाद नाबालिग रोने व चिल्लाने लगी तो दोनों ने मारपीट की और खेत में छोड़कर फरार हो गए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घर आकर नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पिता की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। 

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