मुख्यमंत्री के मंशानुरूप श्रमिको के उत्थान के लिये आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं , उक्त बातें बालोद प्रवास के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने पत्रकारों के समक्ष प्रेसवार्ता में कही बात

मुख्यमंत्री के मंशानुरूप श्रमिको के उत्थान के लिये आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं , उक्त बातें बालोद प्रवास के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने पत्रकारों के समक्ष प्रेसवार्ता में कही बात
मुख्यमंत्री के मंशानुरूप श्रमिको के उत्थान के लिये आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं , उक्त बातें बालोद प्रवास के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने पत्रकारों के समक्ष प्रेसवार्ता में कही बात

 

मुख्यमंत्री के मंशानुरूप श्रमिको के उत्थान के लिये आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं , 

उक्त बातें बालोद प्रवास के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने पत्रकारों के समक्ष प्रेसवार्ता में कही बात

 

  बालोद- श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

   श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की चिंता है, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उक्त बातें बालोद प्रवास के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने पत्रकारों के समक्ष प्रेसवार्ता में कही । अहमद ने कहा कि छतीसगढ़ में श्रमिकों के उत्थान व उनकी सहायता के लिए भूपेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना, निशुल्क सायकल वितरण योजना, निशुल्क सिलाई मशीन योजन, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं परिवार सशक्तिकरण योजना की जानकारी देते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आव्हान किया।

● लेवर इस्पेक्टर सगीता नेताम की शिकायत ●

  इस दौरान बालोद श्रम कार्यलय में पदस्थ लेवर इस्पेक्टर संगीता नेताम की कार्यप्रणाली पर शफी अहमद के समक्ष शिकायत किया है।

   सगीता नेताम द्वारा श्रम पंजीयन व श्रमिक कार्ड समय पर नही बनाने की शिकायत किया गया हैं।वही क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा ने भी उक्त मामले पर नाराजगी व्यक्त किया हैं।सफी अहमद ने बताया कि इस दिशा में श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

  15 सालों में भाजपा के शासन काल मे 1 लाख 57 हजार श्रमिको का पंजीयन हुआ था लेकिन हमारे साढ़े चार साल में 2 लाख श्रमिको का पंजीयन कराया गया हैं। और कई नवीन योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसमें मेधावी छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण है इस योजना के अंतर्गत और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए योजना बनाई गई है जिसमें पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को ₹3000 छात्रवृत्ति और नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को 6000 और जो बच्चों को हम दे रहे हैं हैं ।

● विभिन्न भ्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिको को देय हितलाभ ●

अहमद ने बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत राज्य में कार्यरत श्रमिको के लिए न्यूनतम दरें एवं देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित जाती हैं जो कि प्रत्येक कर्मचारी, श्रमिको को दिया जाना अन्नत । श्रमिको को दैनिक कार्य अवधि 08 घंटे होगी इससेअधिक कार्य (ओवर टाइम) लिए जाने की स्थिति में मजदूरी दुगनी दर से देय होगी। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान रूप से वेतन दिए जाने का प्रावधान है।

वेतन भुगतान अधिनियम के तहत स्थापनाओं एवं संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनकी मजदुरी दैनिक, सप्ताहिक ,पाक्षिक,मासिक नियत समय एवं भुगतान किया जाना अनिवार्य हैं। मासिक मजदूरी माह के 07 तारीख तक भुगतान किए जाने का प्रावधान हैं।उपादान भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी ,श्रमिक को जो कि निरंतर 05 वर्ष से अधिक किसी संस्थान में कार्यरत रहा हो तो उसे सेवा समाप्ति, मृत्यु ,अधिवार्षिता की स्थति में अंतिम वेतन के आधार पर उपादान दिया जाना आवश्यक हैं। मातृत्व हितलाभ अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश एवं 2500 चिकित्सा बोनस दिये जाने का प्रावधान है। बोनस भुगतान अधिनियम के तहत10 या 10 अधिक कर्मकार वाले संस्थानों कारखानों को वर्ष में 30 दिवस से अधिक कार्यरत रहे श्रमिको को वेतन का 8.33 न्यून्तम बोनस दिया जाना अनिवार्य हैं।

● अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम ●

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत अन्य राज्यो में कार्य हेतु ठेकेदार, एजेंट के माध्यम से प्रवासी श्रमिक ले जाए जाने पर जिला श्रम कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।संविदा श्रमिक अधिनियम के तहत संस्थान ,कारखानें में नियोजित ठेका श्रमिको को नियमानुसार वेतन, वेतन पर्ची, परिचय पत्र, अवकाश सुविधा तथा ई.एस.आई.सी. ई.पी.एफ. की सुविधा दिया जाना अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम :- 30 या 30 से अधिक कर्मकार नियोजित करने जाने वाले संस्थानों को अ राष्ट्रीय अवकाश 5 त्योहार अवकाश एवं 7 आकस्मिक अवकाश की पात्रता है। उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियो की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष कर दिया गया है जिससे राज्य के अधिकांश श्रमिकों को 2 वर्ष की सेवा अवधि का लाभ मिलेगा।बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नही की हो उसे किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना तथा 14 वर्ष से 18 के आयु के किशोर को 107 अधिसुचित खतरनाक क्षेत्र में नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

  • श्रमिक हेतु विभिन्न हितकारी अधिनियम में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम भी शासन द्वारा श्रमिक हित में लागू किये गये है।

  प्रेसवार्ता के दौरान छग श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद,उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख,सदस्य कृष्णा दुबे,जिला काग्रेस अध्यक्ष चन्द्रपभा सुधाकर,नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा उपस्थित रहे।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद , मो नम्बर :- 94255 72406