युवती से जबरदस्ती संबंध के बाद सिर कुचलकर हत्या, आरोपी को आजीवन करावास की मिली सजा

युवती से जबरदस्ती संबंध के बाद सिर कुचलकर हत्या, आरोपी को आजीवन करावास की मिली सजा
युवती से जबरदस्ती संबंध के बाद सिर कुचलकर हत्या, आरोपी को आजीवन करावास की मिली सजा

युवती से जबरदस्ती संबंध के बाद सिर कुचलकर हत्या, आरोपी को आजीवन करावास की मिली सजा

शक्ति। फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवती के साथ दुष्कर्म कर सिर कुचल कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि दिनांक 30 अगस्त 2021 की रात्रि मृतिका के परिवार के सभी सदस्य उसका भाई उसकी मां बड़े पापा और दादा अपने घर के बरामदे में रात्रि करीब 8:00 बजे खाना खाकर सोए थे तथा मृतिका अपने कमरे में सोई थी । दिनांक 31 अगस्त 2021 के सुबह करीबन 6:00 बजे मृतिका के मां अपने पुत्र एवं घर के अन्य सदस्यों को बताई की मृतिका घर पर नहीं है । उसके पश्चात घर के आसपास पता तलाश करने पर देखें कि घर से लगे खेत पर मृतिका का दोनों चप्पल एक नीले रंग की चप्पल के साथ था तथा खेत में लगा धान का पौधा बिखरा हुआ है ,घर के तार वाले बाउंड्री के बाहर मृतिका का गमछा झाडिय़ों में पड़ा था, घर के आगे नहर पर मृतिका का कपड़ा पड़ा हुआ है, तथा आगे खेत पर धान के पौधों पर घसीटने का निशान दिखाई दे रहा है तथा बाड़ी से लगे खेत पर बड़े लकड़ी के गोले के पास मृतिका का शव नग्न हालत में पड़ा हुआ था जिसके सिर एवं दाहिने हाथ पर चोट का निशान तथा शरीर पर घसीट कर ले जाने का निशान दिखाई पड़ रहा था । मृतिका की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिए थे ।आरोपी मृतका के पड़ोस मे निवास करता है जो मृतिका से फोन पर बातचीत करता था मृतिका और आरोपी को रात्रि में मोबाइल से बातचीत करते हुए सुना गया था । मृतका के भाई ने घटना की सूचना चौकी फगुरम थाना डबरा मे सूचना दर्ज कराया जिस पर मर्ग क्रमांक 0 / 2021 दर्ज किया गया जिसकी नंबरी थाना डबरा में किया गया । आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63 / 2021 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसमें आरोपी ने मृतिका का बलात्कार कर मृतिका के सिर को पत्थर से कुचल कर व दाहिने हाथ की कलाई को ब्लेड से काट कर हत्या करना तथा शव को लकड़ी के बड़े गोले के टुकड़े के आड़ में छुपा देना बताया ।

आरोपी के उक्त कथन के आधार पर तथा घटनास्थल पर लकड़ी के गोले के नीचे छिपाकर रखे घटना में प्रयुक्त खून लगे पत्थर व ब्लेड को निकाल कर आरोपी द्वारा पेश करने पर तथा स्वयं के तथा मृतका के मोबाइल को अपने घर से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जब्ती कार्यवाही किया गया । मृतिका के गमछा ,कपड़ा, चप्पल, आरोपी के चप्पल को जप्त तक किया गया ।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल नंदेली शक्ति भेजा गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 ,201 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर थाना डभरा द्वारा विशेष न्यायालय शक्ति में प्रस्तुत किया गया था । प्रकरण में अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण 24 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षण कराया गया। विशेष न्यायालय शक्ति ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त गुलेश कुमार अंचल पिता यादराम अंचल उम्र 23 वर्ष थाना डभरा जिला शक्ति को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया है ।

अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ?1,000 का अर्थदंड तथा 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ? 1000 के अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ?500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया ।