कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 20.34 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 20.34 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 20.34 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।

 

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 20.34 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।

बालोद, :- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

    इसके अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम के द्वारा शराब कोचियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए गुरूवार 13 जुलाई को जिले के गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरुर के करण ढाबा गंगरेल रोड में 59 नग देशी मसाला एवं 54 नग देशी प्लेन मदिरा सहित कुल 20.34 लीटर जप्त करने की कार्रवाई की गई।

   आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकरी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत आरोपी रेखराम साहू पिता पुसऊ राम साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी- सोरिद, जिला धमतरी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।

   उन्होंने बताया कि प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।

रिपोर्ट खास :-अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :-94255 72406