हाईकोर्ट का निर्णय: PSC को RTI के तहत देनी होंगी उत्तर पुस्तिकाएं

संपादक आर के देवांगन

हाईकोर्ट का निर्णय: PSC को RTI के तहत देनी होंगी उत्तर पुस्तिकाएं
हाईकोर्ट का निर्णय: PSC को RTI के तहत देनी होंगी उत्तर पुस्तिकाएं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) को अब 2005 की पीएससी परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्रदान करनी होंगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनाया है, जिससे 19 साल पुरानी इस याचिका पर फैसला आया है।

इस मामले में दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने 2005 की परीक्षा के सभी सात विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की मांग की थी। सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद, उन्होंने यह जानकारी मांगी थी, लेकिन पीएससी के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रवीण ने राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिसने 2015 में उनके पक्ष में फैसला दिया और पीएससी को उत्तर पुस्तिकाएं देने के निर्देश दिए।

हालांकि, पीएससी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला दिया। इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव को उनकी मांग के लिए हकदार माना और पीएससी को सभी उत्तर पुस्तिकाएं देने का आदेश दिया।

अब, हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए पीएससी को परीक्षा 2005 के सभी सात प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान करने का आदेश जारी किया है।