नवरात्रि पर्व के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी..

नवरात्रि पर्व के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी..

 नवरात्रि पर्व के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी
महामारी का विस्तार रोकने पंडालों में भीड़ ना जमा होने के कलेक्टर ने दिये निर्देष
कोण्डागांव,  कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में नियंत्रण एवं रोकथाम की दृष्टि से नवरात्रि पर्व में स्थापित की जाने वाली माॅ दुर्गा की प्रतिमा एवं पंडाल स्थापना के लिए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर कार्यालय कोण्डागांव द्वारा जारी निर्देशानुसार नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि मूर्ति की ऊचाई 6 फीट और चैड़ाई 5 फीट और मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 वर्गफीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने पर्याप्त खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने खुली जगह से सड़क अथवा गली प्रभावित न हो। पंडाल में दर्शको के बैठने के लिए पृथक व्यवस्था न हो। कुर्सी न लगाया जाये। किसी भी एक समय में पंडाल में सामने मिलकर कुल 20 व्यक्ति से अधिक न हो। एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मी. से कम न हो।
मूर्ति स्थापित करने वाला व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमे से यदि कोई कोरोना संक्रमित मिले तो कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगाएगा ताकि उनमे से यदि कोरोना संक्रमित मिले तो कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा।