छात्र छात्राओं व व्याख्याताओं के लिए बयान

छात्र छात्राओं व व्याख्याताओं के लिए बयान
छात्र छात्राओं व व्याख्याताओं के लिए बयान

बालोद-जिले के गुरुर विकासखंड के शासकीय हाईस्कूल मोखा में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में व्याख्याता (एलबी) कैलाश कुमार साहू को निलंबित करने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा गया। प्राचार्य और समस्त व्याख्याताओं की दो वेतन वृद्धि रोकने की अनुशंसा की गई है। घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने जांच समिति गठित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 

छात्र छात्राओं व व्याख्याताओं के लिए बयान

  जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरुर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरुर और तहसीलदार गुरुर की जांच समिति गठित की गई। सुबह 10.30 बजे शासकीय हाईस्कूल मोखा में जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच में छात्र-छात्राओं एवं व्याख्याताओं के बयान लिए गए। व्याख्याता (एलबी) कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। दोषी व्याख्याता के निलंबन की कार्रवाई के लिए संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ को दिया हैं। 

प्राचार्य और व्याख्याताओं ने नहीं दी जानकारी 

उन्होंने बताया कि संस्था के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को इस घटना की जानकारी होने के बाद भी उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दी गई। इसके कारण प्राचार्य एवं समस्त व्याख्याताओं के संचयी प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकने की अनुशंसा संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले के समस्त प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर तत्काल संस्था में शिक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। 

 

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