अर्जुंदा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी शराब बेचने वाले राज सिन्हा को भेजा गया जेल आरोपी का पूर्व में 11अपराध एवं 11 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज की गई है ।

अर्जुंदा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी शराब बेचने वाले राज सिन्हा को भेजा गया जेल आरोपी का पूर्व में 11अपराध एवं 11 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज की गई है ।
अर्जुंदा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी शराब बेचने वाले राज सिन्हा को भेजा गया जेल आरोपी का पूर्व में 11अपराध एवं 11 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज की गई है ।

अर्जुंदा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी शराब बेचने वाले राज सिन्हा को भेजा गया जेल आरोपी का पूर्व में 11अपराध एवं 11 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज की गई है ।

अर्जुन्दा :- पुलिस अधीक्षक बालोद श्री गोवर्धन ठाकुर के आदेशनुसार अनुविभागीय उप पुलिस अधीक्षक सोनसाय मौर्य के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी अर्जुन्दा कुमार गौरव के निर्देशन में थाना अर्जुंदा में अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर एक व्यक्ति जो स्कूटी वाहन में अवैध शराब बिकी करते पकड़े गये जिसे *नाम पुछने पर रामखिलावन सिन्हा उर्फ राज पिता ईतवारी राम सिन्ह उम्र 42 वर्ष सकिन प्रगति नगर वार्ड न. 04 अर्जुन्दा* थाना अर्जुन्दा जिला बालोद का रहने वाला बताया। जिसके पास से तलासी उपरांत एक सफेद रंग के मटमैला थैला में 30 पौवा देशी प्लेन शराब व बिक्री रकम 230 रू0 एवं स्कुटी वाहन बिना नंबर कीमती 50,000 रू को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। आरोपी को धारा 91 का नोटिस दिया गया जो शराब बिक्री करने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना लिखकर दिये है। आरोपी से बरामद शराब को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। जप्त शराब में से 04 पौव्वा शराब को आबकारी कार्यालय गुण्डरदेही परीक्षण हेतु भेजी गई । आरोपी को वाहन संबंधी कागजात पेश करने धारा 91 जा फौ का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नहीं होना लिखकर दिये है। घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से राम खिलावन सिन्हा उर्फ राज पिता ईतवारी राम सिन्हा, उम्र 42 वर्ष साकिन प्रगति नगर वार्ड न. 04 अर्जुन्दा, थाना अर्जुन्दा जिला बालोद को दिनांक 14.03.2022 के 10/25 बजे आरोपी को गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया । आरोपी रामखिलावन सिन्हा पिता ईतवारी राम सिन्हा, उम्र 42 वर्ष साकिन प्रगति नगर वार्ड न. 04 अर्जुन्दा, थाना अर्जुन्दा जिला बालोद शराब ब्रिकी करने का आदि है जिसके विरुद्ध वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 118 / 2021 धारा 34(2) आब एक्ट की कार्यवाही कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा आरोपी पूर्व से शराब बिक्री तथा मारपीट जैसे अपराधिक प्रकरण में आरोपी की संलिप्तता रही है। जिसमें आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

रिपोर्ट :- अरुण उपाध्याय