छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

 

 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले में 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

 बालोद, :- 28 नवम्बर 2023 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा ने मतदान तिथि 03 दिसम्बर को बालोद जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बालोद एवं विदेशी मदिरा दुकान तथा मद्य भण्डागार बालोद को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी  कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु दिए गए निर्देशों के तहत बालोद जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बालोद एवं विदेशी मदिरा दुकान तथा मद्य भण्डागार बालोद को 03 दिसम्बर(सम्पूर्ण दिवस) को बंद रखने के निर्देश दिए है। इस अवधि मेें मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :- 94255 72406