*माध्यमिक शाला वागिनसुर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को दी गई जानकारी*
*विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन, तीन सवारी से बचने एवं साइबर ठगी से सुरक्षित रहने के बताए गए उपाय*
मोहला
जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के विभागीय अधिकारियों मार्गदर्शन में विद्यार्थियों एवं आमजन को यातायात नियमों के पालन तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में थाना मोहला क्षेत्र अंतर्गत माध्यमिक शाला वागिनसुर में आज यातायात एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम विद्यालय के प्रधान पाठक देवेंद्र निषाद की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी सउनि. शेषनारायण देवांगन द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन में तीन सवारी नहीं बैठाने, हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन नहीं चलाने, यातायात संकेतों एवं सिग्नलों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। साथ ही नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने देने एवं सड़क पार करते समय आवश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया गया।

इसी दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को समझाया गया कि OTP, UPI PIN, पासवर्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अनजान मोबाइल ऐप डाउनलोड न करें तथा सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
सड़क दुर्घटना में पीड़ित को पीएम राहत योजना के तहत 150000/-लाख रुपए का मुक्त इलाज हेतु के सुविधा एवं रहवीर योजना मैं दुर्घटना पीड़ित को प्रथम व्यक्ति उपचार हेतु मदद सुविधा के लिए ₹25000 का इनाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया साथ ही हिट एंड रन के प्रकरणों में मुआवजा के संबंध में शासन की योजना की सहायता राशि गंभीर सड़क दुर्घटना पीड़ित को ₹50000 की मुआवजा एवं मृतक के परिजनों को 2 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जाती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गयाI

कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी यातायात एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला पुलिस द्वारा आमजन एवं विद्यार्थियों से अपील की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करें, तीन सवारी वाहन न चलाएं, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें तथा साइबर अपराध से बचने के लिए सदैव सतर्क एवं जागरूक रहें। सुरक्षित यातायात एवं साइबर अपराध मुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें।