कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार *बालोद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई* *वर्ष 2022-23 में अर्थदण्ड व राजसात् में निर्धारित लक्ष्य 40 लाख के विरूद्ध 43.91 लाख रूपए प्राप्त किया गया*

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार *बालोद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई*  *वर्ष 2022-23 में अर्थदण्ड व राजसात् में निर्धारित लक्ष्य 40 लाख के विरूद्ध 43.91 लाख रूपए प्राप्त किया गया*
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार *बालोद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई*  *वर्ष 2022-23 में अर्थदण्ड व राजसात् में निर्धारित लक्ष्य 40 लाख के विरूद्ध 43.91 लाख रूपए प्राप्त किया गया*

 

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार बालोद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई

वर्ष 2022-23 में अर्थदण्ड व राजसात् में निर्धारित लक्ष्य 40 लाख के विरूद्ध 43.91 लाख रूपए प्राप्त किया गया

 बालोद, :- 14 सितंबर कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार खनिज विभाग के द्वारा बालोद जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

   जिसके परिणाम स्वरूप बालोद जिले में वर्ष 2022-23 में अर्थदण्ड व राजसात् में निर्धारित लक्ष्य 40 लाख रूपए के विरूद्ध 43.91 लाख रूपए प्राप्त किया गया है।

   उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के रोकथाम के लिए खनिज अमला द्वारा सतत् निरीक्षण कया गया, निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के मामले पाये गए।

  इसके साथ ही अवैध उत्खनन के 17 मामले में कार्यवाही करते हुए 5 लाख 15 हजार 625 रूपए अवैध परिवहन के 68 मामले में कार्रवाई करते हुए 14 लाख 27 हजार 884 रूपए एवं अवैध भण्डारण के 03 मामले में कार्रवाई करते हुए 77 हजार 100 रूपए की वसूली की गई है।

  विदित हो कि खनिज विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) एवं 21 (2) के तहत निर्धारित अधिकतम दण्ड जैसे- 05 वर्ष या 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड पांच लाख रूपए एवं प्रत्येक दिन के लिए अर्थदण्ड 50 हजार रूपए प्रावधानित है।

   आदतन व्यक्ति के द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण किए जाने पर प्रकरण धारा-22 के अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण के प्रकरण में अपराध गंभीर प्रकृति के पाये जाने पर प्रकरण समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

रिपोर्ट खास :- अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :- 94255 72406