“ऐतिहासिक फैसला- मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा…

“ऐतिहासिक फैसला- मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा…
“ऐतिहासिक फैसला- मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा…

“ऐतिहासिक फैसला- मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा…

“ऐतिहासिक फैसला-

मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

CGNEWSPLUS24/राजनांदगांव

जिले में पहली बार बलात्कार और हत्या के आरोपी को सजा-ए-मौत मिली है ,फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को पाक्सो एक्ट के तहत साढ़े तीन साल की नाबालिग मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी युवक शेखर कोर्राम के घृणित हरकत को जज ने समाज के लिए कलंक बताया। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने यह सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्ची को कम से कम मौत के बाद न्याय मिलेगा। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर खैरागढ़ मार्ग पर स्थित कांकेतरा ग्राम में एक साल पहले 22 अगस्त 2020 को चार साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के घर से बच्ची के शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने बताया कि गांव में बच्ची वारदात वाले दिन के दोपहर से गायब थी।

गांव वालों ने आसपास खोजबीन की और इसके बाद शाम करीब 5 बजे पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस गांव में पहुंची और उसने खोजबीन शुरु की। पूरे गांव में खोजबीन करने और तालाब में जाल डालकर पतासाजी के बाद पुलिस ने गांव के हर घर में सर्च अभियान चलाया और बच्ची के घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर एक घर से बच्ची की रक्तरंजिश लाश बरामद की गई थी। सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि गांव के शेखर कोर्राम के घर से बच्ची का शव बरामद किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया था। पुलिस ने मामले में गांव के ही 25 वर्षीय आरोपी शेखर कोर्राम को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज एवं जिला सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने त्वरित न्याय करते हुए लगभग 1 वर्ष में ही सोमवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता परवेज अख्तर ने कहा कि बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मिली है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय देने के लिए डीएनए टेस्ट के जरिए मामले की पुष्टि की गई।

इसके बाद अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा धारा 302 के तहत सुनाई गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित न्याय देते हुए जिले में इस तरह के आरोप की पुष्टि के बाद फांसी की सजा का यह पहला मामला है. इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।