Loksabha election 2024 जिले में मतदान के अवसर पर 24 से 26 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित

आर के देवांगन

Loksabha election 2024 जिले में मतदान के अवसर पर 24 से 26 अप्रैल तक  शुष्क दिवस घोषित
Loksabha election 2024 जिले में मतदान के अवसर पर 24 से 26 अप्रैल तक  शुष्क दिवस घोषित

Loksabha election 2024 जिले में मतदान के अवसर पर 24 से 26 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित

मतगणना दिवस 04 जून को नगर पालिका परिषद बालोद में रहेगा शुष्क दिवस

बालोद:अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चन्द्रकांत कौशिक ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग नवा रायपुर के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु 24 से 26 अप्रैल तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

कौशिक ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के अंतर्गत जिले में 24 अप्रैल को शाम 06 बजे से 26 अप्रैल तक समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने मतगणना दिवस 04 जून 2024 को नगर पालिका परिषद बालोद स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं विदेशी मदिरा दुकान को 04 जून को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि मेें मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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