ब्रेकिंग न्युज - पति को दांपत्य सुख से वंचित करने के आधार पर मिला तलाक़ की डिक्री

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ब्रेकिंग न्युज - पति को दांपत्य सुख से वंचित करने के आधार पर मिला तलाक़ की डिक्री

ब्रेकिंग न्युज - पति को दांपत्य सुख से वंचित करने के आधार पर मिला तलाक़ की डिक्री 

बालोद// जिला के सम्मानित श्रीवास्तव परिवार के पुत्र अभय का विवाह, वनांचल बस्तर संभाग की लड़की मयूर (बदला हुआ नाम) के साथ में 29.04.2016 सामाजिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था, विवाह के बाद पत्नी के द्वारा नर्सिंग की पढ़ाई की इच्छा जाहिर करने पर रायपुर में उनकी नर्सिंग की पढ़ाई पति के द्वारा कराया था, पढ़ाई के बाद पत्नी ससुराल आने से यह कहते हुए मना कर दी कि, वह आने मायके के govt Hospital में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नर्स का कार्य करेगी,

पति अपनी पत्नी की खुशी व उज्जवल भविष्य के लिए उनकी भावनाओं को इंकार नही कर सका, परंतु कुछ समय बाद पत्नी, अपने पति को अपने पास आने से मना करते हुए दुर्व्यवहार करने लगी, जिससे व्यथित हो कर पति ने अपने अधिवक्ता भेष कुमार साहू के माध्यम से कुटुंब न्यायालय बालोद में दांपत्य सुख से वंचित कर पत्नी के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगा कर विवाह विच्छेद का दावा पेश किया था, उक्त दावा को विद्वान न्यायालय ने स्वीकार करते हुए, उक्त विवाह को खंडित कर तलाक की डिग्री पति अभय को प्रदान की है,

..उक्त निर्णय पर समाज के लोगों के द्वारा पति और पत्नी के स्वतंत्र जीवन के लिए समय की जरूरतें बताते हुए अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष भेष साहू को बधाई व शुभ कामनाएं दी है।

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