लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि अब सम्पूर्ण मुंगेली जिले में लाॅकडाउन 26 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक

लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि  अब सम्पूर्ण मुंगेली जिले में लाॅकडाउन 26 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक
लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि  अब सम्पूर्ण मुंगेली जिले में लाॅकडाउन 26 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक

लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि अब सम्पूर्ण मुंगेली जिले में लाॅकडाउन 26 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक

जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक राशन वितरण करने की होगी

अनुमति सभी बैंक एवं बैंक शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक होंगे संचालित

मुंगेली//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने आदेश जारी कर मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को अब 26 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित किया है। जारी आदेश में कहा है कि 11 अप्रैल 2021 को मुंगेली जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आम जनों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दंड प्रक्रिया सहिता 1976 के धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल प्रातः 06 बजे से 21 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित किया गया है। मुंगेली जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधो एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतो की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की अशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए 11 अप्रैल 2021 में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन लाॅकडाउन की अवधि 26 अप्रैल 2021 की रात्रि 12 बजे तक विस्तारित किया है। जारी आदेश के तहत उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे - वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार, हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए। जारी आदेश में कहा गया है कि उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन, हितग्राहियों द्वारा माॅस्क पहनना एवं उनके खडे़ होने के स्थान पर चिन्हाकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध खाद्यान्न वितरण किया जाएं। वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए उचित मूल्य दुकानों में सेनेटाईजर, साबुन, पानी इत्यदि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाएगी। हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने जाने के लिए पास होगा। किन्तु अनावश्यक भम्रण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के तहत सीधे किसानों/ उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक कालोनियों, गलियों में घूम-घूम कर/ डोर टू डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खडे होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी और किसी भी सब्जियों के बाजार या सब्जी/फलो की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मंडी या किसी भी मंडी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की दौरान मुंगेली जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुडे़ कार्यालय, वार्कशाॅप, रेंक पाईट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य साम्रगी के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां भी बंद रहेगी। किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगे। लाॅकडाउन अवधि के दौरान को-मार्बिड/ गर्भवती/ अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए हब-बैकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाॅफ के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। किन्तु सभी बैंक और बैंक शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। उपरोक्त अवधि के दौरान एटीएम कैश, रि-फिलिंग, मेडिकल, इक्विपमेंट, मेडिसीन, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानों संबंधित लेन-देन उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन, आपूर्ति, लिक्यिड आॅक्सीजन, उत्पादक, शासकीय लेने देने, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेेंगे। जिले के डाक घरों को डाक विभाग के माध्यम से जीवन रक्षक औषधि का वितरण, पीपीई कीट एवं रोस्टर के अनुसार अल्टरनेट दिनों में खोले जाने की अनुमति रहेगी। पेंट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं का पशु चारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं शाम 05 बजे से शाम 06.30 बजे तक शाॅप खोलने के अनुमति दी गई है। इस अवधि में पशु चारे के लोडिंग, अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोडकर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी तथा कंटेनमेंट जोन आदेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से परित किया गया है। यह आदेश 22 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे से लागू होगा।

रिपोर्ट-अजीत यादव मुंगेली