राज्य सूचना आयोग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित,
राज्य सूचना आयोग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित,
वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए होगी प्रकरणों की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश
प्रतिबंधित, वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए होगी प्रकरणों की सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है।
कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।
द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन0 आई0सी0 (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल www.siccg.gov.in,फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं।