छेड़छाड़ मामले में शिक्षक कैलाश कुमार साहू के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जानिये मामला पूरा
छेड़छाड़ मामले में शिक्षक कैलाश कुमार साहू के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जानिये मामला पूरा
बालोद-शासकीय हाईस्कूल मोखा में अध्ययनरत छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक कैलाश कुमार साहू के खिलाफ गुरूर थाने में धारा 354, 354 (क), 354 (ग), पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पालकों के आवेदन के आधार पर अपराध दर्ज करने के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर देर शाम में कोर्ट में पेश किया गया।
प्रथम दृष्टया जांच के बाद शिक्षक को दोषी पाए जाने पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरूर निर्धारित किया गया था। साथ ही उक्त स्कूल के व्याख्याता एन के साहू, राधारमण वारदे, बसंत कुमार हिरवानी और पवन रेखा मरकाम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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