 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले एवं चोरी के बैटरी को खरीदने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार।  आरोपी के कब्जे से चोरी हुए 01 नग बैटरी हुआ बरामद।  उक्त् चार आरोपियों को धारा 379,411,34 भादवि के तहत् भेजा गया जेल।

 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले एवं चोरी के बैटरी को खरीदने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार।   आरोपी के कब्जे से चोरी हुए 01 नग बैटरी हुआ बरामद।   उक्त् चार आरोपियों को धारा 379,411,34 भादवि के तहत् भेजा गया जेल।
 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले एवं चोरी के बैटरी को खरीदने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार।   आरोपी के कब्जे से चोरी हुए 01 नग बैटरी हुआ बरामद।   उक्त् चार आरोपियों को धारा 379,411,34 भादवि के तहत् भेजा गया जेल।

 

 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने वाले एवं चोरी के बैटरी को खरीदने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार।

 आरोपी के कब्जे से चोरी हुए 01 नग बैटरी हुआ बरामद।

 उक्त् चार आरोपियों को धारा 379,411,34 भादवि के तहत् भेजा गया जेल।

 बालोद :- पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नायक के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना अर्जुन्दा प्रभारी द्वारा टीम गठित कर थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में ट्रेक्टर से बैटरी चोरी करने वालों पर की गई बडी कार्यवाही।

   मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी कमलेश साहू निवासी वार्ड नंबर 13 ग्राम टिकरी जो दिनांक 29.11.2023 को शाम करीबन 06.00 बजे अपने ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 24 पी. 6950 स्वराज को अपने दुकान मोहित टेन्ट हाउस ,व्यवसायिक परिसर में पास खडी किया था।

  उसके बाद वह अपने घर टिकरी जाकर खाना खाकर सो गया। बाद दिनांक 30.11.2023 को सुबह 07.00 बजे अपने दुकान के पास जाकर देखा तो उक्त ट्रेक्टर के बैटरी का बाक्स खुला हुआ था , जिसमें लगा BOSCH कंपनी का बैटरी जिसका सीरियल नंबर S5105D31R जो कीमती 7500 रू0 था उसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया था, कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया ।

  विवेचना के दौरान आरोपीगणो को मो0सा0 में बैटरी ले जाते देखने की सूचना पर आरोपी खिलावन ठाकुर को पकड़कर पूछने पर वह अपने अन्य साथी खोमप्रकाश ठाकुर, जितेंद्र भुआर्य के साथ में मो0सा0 एचएफ डीलक्स सीजी 24 एस, 9177 में चोरी किये बैटरी को ले जाकर ग्राम परसुली निवासी आशाराम साहू के पास 500 रूपये में बिक्री किये और रकम को शराब एवं खाने पीने में खर्च करना बताने पर आरोपीयों को साथ में थाना लाकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन लेकर आरोपी जितेंद्र भुआर्य से मो0सा0 एचएफ डीलक्स सीजी 24 एस, 9177 को जप्त कर आरोपी बैटरी खरीददार आशाराम साहू पिता स्व0 गणेश साहू उम्र 76 साल, साकिन परसुली के कब्जे से चोरी गये बैटरी BOSCH कंपनी का कीमती 7,500 रूपये को बरामद किया गया है। गवाहो के कथन , घटना स्थल निरीक्षण तथा मेमोरेण्डम कथन व जप्ती से आरोपीयाण खिलावन ठाकुर उर्फ खिलेंद्र पिता बंशीलाल ठाकुर, उम्र 26साल, साकिन स्थायी पता डुण्डेरा, थाना अर्जुंदा, वर्तमान पता - ग्राम टिकरी, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद जितेंद्र सिंह भुआर्य पिता अर्जुंन सिंह भुआर्य उम्र 26 साल, साकिन वार्ड क्र0 11 अर्जुंदा, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद खोमप्रकाश ठाकुर पिता तोरण लाल ठाकुर, उम्र 34 साल, साकिन वार्ड क्र0 15 अर्जुंदा, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद छ0ग0व आशाराम साहू पिता स्व0 गणेश राम साहू, उम्र 78 साल, साकिन परसुली, बडेपारा , थाना अर्जुंदा, जिला बालोद छ0ग0 के द्वारा अपराध धारा 379,411,34 भादवि का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से दिनांक 02.11.2023 के 12.05, 130.10, 13.15, 13.20 बजे गिर0 कर मामला अजमानतीय जुर्म का होने से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।

रिपोर्ट खास :-अरुण उपाध्याय बालोद मो नम्बर :- 94255 72406