वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यशाला का किया शुभारंभ

वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यशाला का किया शुभारंभ
वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यशाला का किया शुभारंभ

रिपोर्ट- जितेंद्र जैन कोंडागांव मो-79 7448 9473 वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण का हुआ आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यशाला का किया शुभारंभ

कोण्डाागांव//जिला पंचायत कोण्डागांव के सभाकक्ष में संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला सह प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न ग्राम पंचाायतों के संरपंच, जनजातीय प्रतिनिधि, वन विभाग एवं पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। जहां उन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006, सामुदायिक वन अधिकार, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय की भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959 के अधीन, धारा 170 ‘क‘ एवं ‘ख‘ के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम ने कहा कि जनजाति समुदाय के अधिकारों की जानकारियां कार्यशाला प्रशिक्षकों देकर शासन का यह प्रयास है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लायी जा सके। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तथा अधिकारों का प्रयोग कर उच्चतम विकास की ओर अग्रसर हांे। प्रशिक्षण में उपस्थित उप संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान जीआर शोरी ने कहा कि वनाधिकार पट्टा, पेसा कानून और धारा 170 ‘क‘ एवं ‘ख‘ की जानकारियां बहुत आवश्यक है। इसके  प्रावधानों को समझना और जागरूक होना आदिवासियों के हित में है। इस कार्यशाला में वन अधिकार कानून 2006 का इतिहास एवं परिभाषा वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन में संस्थागत व्यवस्था, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं मान्यता, 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं पंचायत  शामिल है।